निजी विद्यालयों के साथ बैठक करें बीईओ
जिलाधिकारी पुलकित खरे ने आरटीई अधिनियम के तहत गरीब बच्चों का निजी विद्यालयों में प्रवेश व कोरोना संक्रमण के माह में बंद रहे विद्यालयों द्वारा फीस कटौती के आदेश दिए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी ने बीएसए को निर्देशित किया कि सभी बीईओ अपने क्षेत्र में संचालित निजी विद्यालयों के साथ बैठक कर प्रगति रिपोर्ट लें।
पीलीभीत,जेएनएन: जिलाधिकारी पुलकित खरे ने आरटीई अधिनियम के तहत गरीब बच्चों का निजी विद्यालयों में प्रवेश व कोरोना संक्रमण के माह में बंद रहे विद्यालयों द्वारा फीस कटौती के आदेश दिए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी ने बीएसए को निर्देशित किया कि सभी बीईओ अपने क्षेत्र में संचालित निजी विद्यालयों के साथ बैठक कर प्रगति रिपोर्ट लें। किस विद्यालय ने कितनी फीस माफ की, आरटीई के अंतर्गत कितने दुर्बल व गरीब श्रेणी के बच्चों को प्रवेश दिया, इसकी पूरी जानकारी एकत्र करें। सभी विद्यालयों को दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य पूर्ण करने के लिए आगामी एक सप्ताह का अंतिम मौका दिया जाए। इसके बाद भी अपेक्षित परिणाम न मिलने पर निजी विद्यालय स्वयं जिम्मेदार होंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्रकेश ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में सभी बीईओ को पत्र जारी कर दिया गया है। सभी विकास खंडों में 23 अक्टूबर तक बैठक संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। निजी विद्यालय अपने वार्ड में सर्वे कर स्वयं आरटीई के तहत आरक्षित सीटों पर पात्र बच्चों को प्रवेश देंगे। कोरोना काल में फीस माफ करने वाले 30 विद्यालयों की सूचना उपलब्ध हुई है। अन्य सभी विद्यालयों को भी फीस में कटौती करने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों काम प्राथमिकता के आधार पर सप्ताह भर में पूर्ण किए जाने हैं। एक सप्ताह बाद उपलब्ध सूचना जिलाधिकारी को प्रेषित की जाएगी।