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दस दिन के अंदर जेपी हाइट बिल्डर को देना होगा जवाब

सेक्टर गामा दो स्थित उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) के क्षेत्रीय कार्यालय में सोमवार को 151 मामलों पर सुनवाई की गई। पीठ एक में रेरा सदस्य कल्पना मिश्रा ने 50 मामले सुने जबकि बल¨वदर कुमार व भानु प्रताप ने पीठ दो में 101 मामलों पर सुनवाई की। पीठ एक में ज्यादातर मामले वेव, यूएसएचडीपीएल, द्वारिका हाइट्स, वन लीफ ट्रॉय, पंचशील ग्रींस, सिक्का कार्मिक ग्रींस से जुड़े रहे।

By JagranEdited By: Published: Mon, 07 Jan 2019 07:56 PM (IST)Updated: Mon, 07 Jan 2019 07:56 PM (IST)
दस दिन के अंदर जेपी हाइट बिल्डर को देना होगा जवाब
दस दिन के अंदर जेपी हाइट बिल्डर को देना होगा जवाब

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : सेक्टर गामा दो स्थित उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) के क्षेत्रीय कार्यालय में सोमवार को 151 मामलों पर सुनवाई की गई। पीठ एक में रेरा सदस्य कल्पना मिश्रा ने 50 मामले सुने जबकि बल¨वदर कुमार व भानु प्रताप ने पीठ दो में 101 मामलों पर सुनवाई की। पीठ एक में ज्यादातर मामले वेव, यूएसएचडीपीएल, द्वारिका हाइट्स, वन लीफ ट्रॉय, पंचशील ग्रींस, सिक्का कार्मिक ग्रींस से जुड़े रहे। वहीं, पीठ दो में कासा वुड स्टॉक, एम्स ¨वडर स्ट्रीट, सुशांत अक्वापॉलिश, अंतरिक्ष संस्कृति, केवीडी ¨वड पार्क बेली हाय व मिगसन से जुड़े मामलों पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान ज्यादातर मामलों में दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अधिकांश मामलों पर खरीदारों ने घर मिलने के प्रति नाउम्मीद जाहिर करते हुए रिफंड की मांग की। पीठ दो ने शाहबेरी गांव की अवैध बि¨ल्डग जेपी हाइट के मामले पर सुनवाई करते हुए बिल्डर को आखिरी मौका दिया है। साथ ही दस दिन के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। ----------

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यह था मामला :  

ग्रेनो वेस्ट के शाहबेरी गांव में बीती 17 जुलाई की रात दो बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गई थीं, जिसमें नौ लोगों की मौत हुई थी। हादसे के बाद प्राधिकरण ने गांव में बनी अवैध इमारतों पर कार्रवाई की थी। इनमें से दो बि¨ल्डग एक तरफ झुक गई थीं, जिन्हें प्राधिकरण ने सील कर दिया था। इनमें से जेपी हाइट की एक बि¨ल्डग के खरीदार नूपुर वढ़ेरा ने रेरा में शिकायत कर रिफंड की मांग की थी। इस पर पीठ दो में सोमवार को दूसरी सुनवाई हुई। पहली सुनवाई में बिल्डर से जवाब मांगा था, लेकिन बिल्डर ने जवाब नहीं दिया था, जिस पर रेरा की पीठ दो के सदस्य बल¨वदर कुमार ने नाराजगी जाहिर की। रेरा ने बिल्डर को सख्त हिदायत देते हुए दस दिन के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है।

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यूनिटेक के 30 मामलों पर हुई सुनवाई :

रेरा की पीठ दो ने सोमवार को 101 मामलों पर सुनवाई हुई। रेरा सदस्य बल¨वदर कुमार ने बताया कि यूनिटेक के करीब 30 मामलों को सुना। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर के खिलाफ किसी भी तरह के उत्पीड़न नहीं करने का आदेश दिया हुआ है। इस आदेश को ध्यान में रखकर यूनिटेक के मामलों का निस्तारण किया जाएगा। किसी खरीदार ने पैसा तो किसी ने फ्लैट पर कब्जा मांगा है, इस संबंध में आदेश जारी किया जाएगा। उसके बाद खरीदार को सुप्रीम कोर्ट जाना होगा।  

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सप्ताह में पांच दिन होगी सुनवाई :

ग्रेटर नोएडा के रेरा कार्यालय में अब दोनों पीठ सप्ताह में पांच दिन सुनवाई करेंगी। पीठ दो अभी तक चार दिन सुनवाई करती थी, लेकिन अब शुक्रवार को भी मामलों को सुनेगी। वहीं पीठ एक मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को सुनवाई करती थी। अब सोमवार को भी पीठ एक खरीदारों के मामलों को सुनेगी। लगातार बढ़ रही शिकायतों का जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए यह फैसला लिया गया है।


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