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कौन हैं FIR दर्ज कराने वाली सुप्रीम कोर्ट की वकील? PM मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का है मामला

Published: Fri, 31 Jul 2026 03:22 PM (IST)Updated: Fri, 31 Jul 2026 03:38 PM (IST)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक लड़की के खिलाफ नोएडा में एफआईआर दर्ज की गई ...और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट की वकील स्मृति सिंह।

सुप्रीम कोर्ट की वकील स्मृति सिंह।

HighLights

  1. पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर एफआईआर।

  2. सुप्रीम कोर्ट की वकील स्मृति सिंह ने दर्ज कराई शिकायत।

  3. नोएडा पुलिस ने लड़की के खिलाफ केस दर्ज किया।

जागरण संवाददाता, नोएडा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की वकील स्मृति सिंह ने लड़की के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने महिला वकील की शिकायत पर कई अलग-अलग धाराओं में उस पर केस दर्ज किया है।

बता दें कि दिल्ली में जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी, CJP) के प्रदर्शन की आड़ में पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाली ब्यूटी पार्लर संचालिका ने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई है। उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर भी लोग भड़ास निकाल रहे हैं।

FIR दर्ज कराने वाली वकील कौन?

गाजियाबाद के वसुंधरा में रहने वाली सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता स्मृति सिंह ने एक्सप्रेसवे थाने में बुधवार को मामला दर्ज कराया। स्मृति सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि 23 जुलाई को इस लड़की ने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अभद्र व आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। ऐसा करने से संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंची है। यह सब जानबूझकर किया गया है। इससे विद्वेष फैलाने और लोक शांति को भंग करने की मंशा से किया गया। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

नोएडा पुलिस ने दर्ज किया केस

नोएडा पुलिस ने लड़की के खिलाफ BNS की धारा 352, 353 (1) और 356 (1) के तहत मामला दर्ज किया है। इन धाराओं के अनुसार, आरोपी महिला को दो से तीन साल तक की सजा भी हो सकती है। साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

धारा (BNS) अपराध का विवरण दंड
धारा 352 किसी का जानबूझकर अपमान करना, जिससे झगड़ा या शांति भंग होने की आशंका हो। 2 वर्ष तक की जेल, जुर्माना या दोनों
धारा 356(1) किसी की छवि खराब करने के लिए मानहानि करने वाला बयान देना या प्रकाशित करना। 2 वर्ष तक की जेल, जुर्माना या दोनों
धारा 353(1) झूठी या भड़काऊ बात फैलाना, जिससे कानून-व्यवस्था बिगड़ने या अशांति फैलने का खतरा हो। 3 वर्ष तक की जेल, जुर्माना या दोनों

लड़की का मूल पता?

पुलिस की जांच में पता चला कि यह लड़की फरीदाबाद में ब्यूटी पार्लर संचालिका बताई जा रही। वह नोएडा सेक्टर 168 स्थित एक सोसायटी में रहती है। मामला दर्ज होने के बाद फ्लैट पर ताला लगाकर भूमिगत हो गई है। मूलरूप से फरीदाबाद की बताई जा रही है। 

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नोएडा एसीपी तृतीय राकेश प्रताप सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी युवती के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है।