नहीं लिया यूआइएन नंबर तो लाइसेंस हो जाएगा अवैध
लाइसेंस धारकों के लिए यूनिक आइडिटिफिकेशन नंबर(यूआइएन) लेना अनिवार्य होगा। यूआईएन नंबर लेने की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि तक जो लाइसेंस धारक नंबर नहीं प्राप्त करेंगे उनका लाइसेंस अवैध माना जाएगा। नंबर प्राप्त करने की प्रक्रिया आनलाइन है। यूआइएन नंबर से शस्त्र लाइसें का राष्ट्रीय डेटा तैयार करने में मदद मिलेगी।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा:
लाइसेंस धारकों के लिए यूनिक आइडिटिफिकेशन नंबर(यूआइएन) लेना अनिवार्य होगा। यूआइएन नंबर लेने की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि तक जो लाइसेंस धारक नंबर नहीं प्राप्त करेंगे उनका लाइसेंस अवैध माना जाएगा। नंबर प्राप्त करने की प्रक्रिया आनलाइन है। यूआइएन नंबर से शस्त्र लाइसेंस का राष्ट्रीय डेटा तैयार करने में मदद मिलेगी।
जिले में लगभग 11 हजार लोगों के पास लाइसेंसी हथियार हैं। साथ ही लाइसेंस बनवाने के लिए लगभग पांच हजार लोगों ने आवेदन भी कर रखा है। लाइसेंसी हथियारों का डाटा राष्ट्रीय स्तर पर डाटा तैयार किया जा रहा है। इसके लिए सभी लाइसेंस धारकों को यूआइएन नंबर लेना होगा। नंबर लेने की प्रक्रिया आनलाइन हैं। आनलाइन आवेदन के बाद लाइसेंस धारक को नंबर प्राप्त हो जाएगा। आवेदन के लिए पोर्टल खुला हुआ है। पूर्व में भी पोर्टल खुला था, नंबर लेने के लिए जिले के लाइसेंस धारकों ने जागरूकता दिखाई थी। 11 हजार में से लगभग तीन सौ लाइसेंस धारकों ने अभी यूआइएन नंबर प्राप्त नहीं किया है। अब प्रशासन ने नंबर प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि का निर्धारण कर दिया है। आवेदन न करने वाले लाइसेंस धारक का लाइसेंस निर्धारित तिथि के बाद स्वयं ही अवैध हो जाएगा। नंबर प्राप्त करने के लिए दोबारा उन्हें अवसर नहीं मिलेगा।
यूआइएन नंबर प्राप्त करने के लिए पोर्टल खुला है। आवेदन कर नंबर प्राप्त करने की तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि के बाद नंबर न लेने वालों का लाइसेंस स्वयं ही अवैध हो जाएगा।
दिवाकर सिंह, एडीएम प्रशासन