Move to Jagran APP

बच्चे का अपहरण करने वाले दो आरोपितों को दस साल का सश्रम कारावास

के परिवार से पंद्रह लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस टीम ने जयपुर-आगरा रोड पर एक होटल से 15 जून 2006 को बच्चे को बरामद किया था। मामले में तीन आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई थी, जबकि अन्य की पत्रावली कोर्ट नहीं पहुंची थी। मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने पप्पू उर्फ वाजिद अली व सोमेंद्र जैन को दोषी करार दिया है। दोनों को दस-दस साल की सजा सुनाई गई है और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना राशि नहीं देने पर दोनों को छह-छह महीने की अतिरिक्त कारावास जेल में काटनी होगी। ---

By JagranEdited By: Published: Mon, 04 Feb 2019 09:00 PM (IST)Updated: Mon, 04 Feb 2019 09:00 PM (IST)
बच्चे का अपहरण करने वाले दो आरोपितों को दस साल का सश्रम कारावास
बच्चे का अपहरण करने वाले दो आरोपितों को दस साल का सश्रम कारावास

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : नोएडा के सेक्टर 39 कोतवाली में 2006 में दर्ज किए गए छह साल के बच्चे के अपहरण के मुकदमें में दो आरोपितों को जिला न्यायालय ने दस-दस साल कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपित 2006 से जिला जेल में बंद है। सुनाई गई सजा से अधिक अवधि दोनों आरोपित जेल में काट चुके है। दोनों आरोपित एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा जेल में काट रहे है। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ न्यायाधीश शिवानी जायसवाल ने की।

loksabha election banner

नोएडा में रहने वाले जावेद, पप्पू उर्फ वाजिद अली, सोमेंद्र सैन, मुन्ना उर्फ छोटे और नारायण के खिलाफ अपहरण के मामले में गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई 2006 में की गई थी। इन सभी के खिलाफ नोएडा में लालाराम भाटी के छह साल के बेटे के अपहरण के आरोप में सेक्टर 39 कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बच्चे के परिवार से पंद्रह लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस टीम ने जयपुर-आगरा रोड पर एक होटल से 15 जून 2006 को बच्चे को बरामद किया था। मामले में तीन आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई थी, जबकि अन्य की पत्रावली कोर्ट नहीं पहुंची थी। मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने पप्पू उर्फ वाजिद अली व सोमेंद्र जैन को दोषी करार दिया है। दोनों को दस-दस साल की सजा सुनाई गई है और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना राशि नहीं देने पर दोनों को छह-छह महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.