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जमीन अधिग्रहण पर मिली आपत्तियों के निस्तारण पर शासन ने लगाई मुहर

जासं ग्रेटर नोएडा जेवर बांगर गांव में जमीन अधिग्रहण के लिए धारा 15 एक के तहत मिली आपत्ति

By JagranEdited By: Published: Tue, 30 Jun 2020 08:05 PM (IST)Updated: Tue, 30 Jun 2020 08:05 PM (IST)
जमीन अधिग्रहण पर मिली आपत्तियों के निस्तारण पर शासन ने लगाई मुहर
जमीन अधिग्रहण पर मिली आपत्तियों के निस्तारण पर शासन ने लगाई मुहर

जासं, ग्रेटर नोएडा: जेवर बांगर गांव में जमीन अधिग्रहण के लिए धारा 15 एक के तहत मिली आपत्तियों की निस्तारण रिपोर्ट पर शासन ने मुहर लगा दी है। इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 19 की अधिसूचना का रास्ता साफ हो गया है। इसके तहत अधिग्रहण प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण एवं जमीन पर कब्जे की कार्रवाई होगी। हालांकि धारा 19 की अधिसूचना के बाद भी किसानों के पक्ष को सुना जाएगा।

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जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए छह गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इसके दायरे में 36 सौ परिवार आ रहे हैं, जिन्हें विस्थापित किया जाएगा। इनके पुनर्वास के लिए जेवर बांगर गांव में 48 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। शासन ने भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 15 एक के तहत प्रभावित ग्रामीणों से आपत्ति व सुझाव मांगे थे। प्रशासन ने मिली आपत्तियों की निस्तारण रिपोर्ट शासन को भेजी थी। शासन ने इसे स्वीकार करते हुए कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं।


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