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तबादला नीति पर कर्मचारियों को अदालत से राहत मिलने की आस

तबादला नीति को लेकर प्राधिकरण कर्मचारियों के सुर बदलने लगे है। इसको लेकर मई माह में प्राधिकरण कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय में तबादला नीति के विरोध में याचिका दायर की थी। याचिका मंजूर कर ली गई है दो जुलाई में मामले में सुनवाई की जाएगी। कर्मचारियों को यकीन है कि जो तथ्य अदालत में प्रस्तुत किए जाएंगे उससे उन्हें राहत मिलना तय है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 26 Jun 2018 07:39 PM (IST)Updated: Tue, 26 Jun 2018 07:39 PM (IST)
तबादला नीति पर कर्मचारियों को अदालत से राहत मिलने की आस
तबादला नीति पर कर्मचारियों को अदालत से राहत मिलने की आस

जागरण संवाददाता, नोएडा :

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तबादला नीति को लेकर प्राधिकरण कर्मचारियों के सुर बदलने लगे हैं। इसको लेकर मई माह में प्राधिकरण कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय में तबादला नीति के विरोध में याचिका दायर की थी। याचिका मंजूर कर ली गई है। दो जुलाई को मामले में सुनवाई की जाएगी। कर्मचारियों को यकीन है कि जो तथ्य अदालत में प्रस्तुत किए जाएंगे उससे उन्हें राहत मिलना तय है।

प्राधिकरण में वर्षो से एक स्थान पर जमे कर्मचारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। इस सोच के साथ सत्ता परिवर्तन के बाद तबादला नीति पर विचार किया गया। नियमावली बनने के बाद यूपी कैबिनेट ने तबादला नीति को मंजूरी दे दी। ऐसे में प्रदेश में नौ प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारियों का तबादला एक दूसरे प्राधिकरण में किया जा सकता है। मंजूरी मिलते ही नोएडा सहित अन्य प्राधिकरण कर्मचारियों में विरोधी स्वर उठने लगे। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इसमें दो जुलाई को सुनवाई की जाएगी।

नोएडा प्राधिकरण में कुल 1400 कर्मचारी व ग्रेटर नोएडा में 250 कर्मचारी स्थाई हैं। तबादला की तलवार इन कर्मचारियों पर गिरेगी। यह कर्मचारी सालों से प्राधिकरण में जमे हुए हैं। इसी तरह अन्य प्राधिकरणों में भी सैकड़ों कर्मचारी हैं। यह सभी प्रदेश स्तर पर व्यापक आंदोलन करने की तैयारी कर रहे है। कर्मचारियों ने बताया कि यदि उन्हें अदालत से राहत नहीं मिलती तो वह प्रदेश स्तर पर व्यापाक आंदोलन करेंगे। वहीं, कर्मचारियों ने कहा कि तबादला से बेहतर वीआरएस लेना बेहतर विकल्प होगा।


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