ग्रेटर नोएडा बस आग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस, घटना पर मांगी विस्तृत रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने की घटना पर सड़क परिवहन मंत्रालय और उत्तर प्रदेश के ...और पढ़ें

ग्रेटर नोएडा बस आग: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट।
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा बस आग घटना पर जानकारी मांगी।
यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई इस घटना में नौ लोगों की मौत हुई।
अदालत ने आग के कारणों और सुरक्षा नियमों पर रिपोर्ट मांगी।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने की घटना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सड़क परिवहन मंत्रालय और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से जानकारी मांगी है। इस घटना में नौ लोगों की जान चली गई थी।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की बेंच ने आगरा के रहने वाले किशन चंद जैन की अर्जी पर मुख्य सचिव और मंत्रालय को नोटिस जारी किए। इस अर्जी में मांग की गई थी कि 23-24 सितंबर, 2026 की रात जेवर के पास बस में लगी आग के मामले में मुख्य सचिव से एक तय समय के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी जाए।
आग से सुरक्षा संबंधी नियमों के पालन की जानकारी भी मांगी
याचिका में कहा गया है कि रिपोर्ट में आग लगने का कारण, बस का मालिकाना हक, रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस और अधिकृत क्षमता के साथ-साथ निर्माण और आग से सुरक्षा संबंधी नियमों के पालन की जानकारी भी शामिल होनी चाहिए।
इसमें यह निर्देश देने की भी मांग की गई कि जिन ट्रांसपोर्ट वाहनों के पांच से ज्यादा चालान बकाया हों, उन्हें किसी भी टोल प्लाजा से गुजरने की इजाजत न दी जाए।
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