एसजीएसटी ने वीवो कंपनी से वसूले 220 करोड़ रुपये
जागरण संवाददाता ग्रेटर नोएडा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद से राज्य कर विभाग की ओर से जीएसटी की चोरी करने वाली फर्मो व व्यापारियों पर लगातार नकेल कसी जा रही है। इसी कड़ी में राज्य जीएसटी की टीम ने वीवो मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) क्लेम करने पर 220.13 करोड़ रुपये की वसूली की है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद से राज्य कर विभाग की ओर से जीएसटी की चोरी करने वाली फर्मो व व्यापारियों पर लगातार नकेल कसी जा रही है। इसी कड़ी में राज्य जीएसटी की टीम ने वीवो मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) क्लेम करने पर 220.13 करोड़ रुपये की वसूली की है। कंपनी के डाटा एनालिसिस के आधार जांच में पाया गया था कि कंपनी ने जीएसटी अधिनियम के नियम 36(4) का उल्लंघन करते हुए 110.06 करोड़ की आइटीसी अपने दाखिल रिटर्न में अधिक क्लेम किया था। जांच के बाद कंपनी को नोटिस भेजा गया था। इसके बाद कंपनी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी थी। कोर्ट ने एसजीसीएसटी की कार्रवाई पर स्टे का आदेश नहीं दिया, जिसके बाद विभाग ने यह कार्रवाई की।
राज्य कर विभाग नोएडा व गाजियाबाद जोन की अपर आयुक्त अदिति सिंह ने बताया कि फरवरी 2020 से सितंबर 2020 तक कंपनी के रिटर्न की जांच की। इसमें कंपनी द्वारा अधिक आइटीसी अधिक क्लेम करने की जानकारी हुई। इसके बाद सेक्टर आफिसर डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र प्रसाद सिंह ने कंपनी को नोटिस भेजा जिसमें 110 करोड़ टैक्स और 110 करोड़ रुपये पेनाल्टी के जमा करने को निर्देश दिया। कंपनी ने नोटिस के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर की लेकिन कोर्ट ने वसूली के संबंध में स्टे नहीं दिया। सोमवार को ज्वाइंट कमिश्नर कारपोरेट सर्किल रेंज बी अमित मोहन प्रसाद ने जीएसटी अधिनियम की धारा 79 के तहत कार्रवाई करते हुए कंपनी के गुरुग्राम स्थित एचएसबीसी बैंक के खाते से 220.13 करोड़ रुपये की वसूली की।