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रेरा ने एक्वापोलिस परियोजना से जुड़े प्रकरणों पर की सुनवाई

जागरण संवाददाता ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) की पीठ दो में सोमवार को गाजियाबाद स्थित अंसल बिल्डर की परियोजना एक्वापोलिस से जुड़े प्रकरणों पर सुनवाई हुई।

By JagranEdited By: Published: Mon, 05 Oct 2020 08:35 PM (IST)Updated: Mon, 05 Oct 2020 08:35 PM (IST)
रेरा ने एक्वापोलिस परियोजना से जुड़े प्रकरणों पर की सुनवाई
रेरा ने एक्वापोलिस परियोजना से जुड़े प्रकरणों पर की सुनवाई

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) की पीठ दो में सोमवार को गाजियाबाद स्थित अंसल बिल्डर की परियोजना एक्वापोलिस से जुड़े प्रकरणों पर सुनवाई हुई। इस दौरान सामने आया कि बिल्डर ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से जमीन आवंटन के बाद डूडाहेड़ा गांव के पास परियोजना लांच की। खरीदारों ने वर्ष 2011 में फ्लैट विला व प्लाट बुक किए। इसके बाद खरीदार ईएमआई भरते रहे। खरीदारों को मई, 2012 में आवंटन-पत्र भी दे दिया गया। खरीदारों ने दावा किया कि 2016 तक परियोजना से जुड़ी अंतिम इएमआइ का भुगतान भी कर दिया था, लेकिन खरीदारों को अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है। थक-हारकर उन्होंने रेरा का दरवाजा खटखटाया है। पीठ सदस्य ने परियोजना से जुड़े चार मामलों में खरीदारों को बुक किए गए फ्लैट के बराबर मूल्य के फ्लैट की रजिस्ट्री 31 दिसंबर तक करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही रेरा ने पांच मई, 2016 से फ्लैट पर कब्जा देने तक शिकायतकर्ताओं को बैंक की ब्याज की दर से एक फीसदी ज्यादा ब्याज अदा करने को कहा है। सुनवाई के दौरान बिल्डर का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता ने दावा किया कि परियोजना 2006 में लांच हुई थी। ऐसे में उक्त बिल्डर परियोजना रेरा के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

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