ब्याज दर तय करने को पॉलिसी तय, नई दरें आज से लागू
जागरण संवाददाता ग्रेटर नोएडा नोएडा ग्रेटर नोएडा व यमुना समेत प्रदेश के सभी औद्योगिक विका
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा: नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना समेत प्रदेश के सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में आवंटियों से वसूले जाने वाले ब्याज की दर तय करने के लिए शासन ने पॉलिसी तय कर दी है। प्राधिकरण साल में दो बार जनवरी व जुलाई में ब्याज दरों का पुनर्निधारण करेंगे। इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्याज दरों को आधार बनाया जाएगा। यमुना प्राधिकरण नई पॉलिसी को बुधवार से ही लागू करने जा रहा है। बाद में बोर्ड से इस पर स्वीकृति ली जाएगी। नई ब्याज दरें आगे के लिए लागू होंगी। नई ब्याज दरें तय करने के लिए प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने प्राधिकरणों को पत्र भेजा है।
कोविड-19 के हालात को देखते हुए शासन ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण में ब्याज दरें कम करने के लिए राय मांगी थी। यमुना प्राधिकरण ने ब्याज दर कम करने पर अपनी संस्तुति दी थी। इसके बाद शासन ने प्राधिकरणों में ब्याज दर तय करने के लिए पॉलिसी बना दी है। इसके लिए एसबीआइ की ब्याज दरों को आधार बनाया गया है। तीन वर्ष के ऋण के लिए एसबीआइ की जो एमसीएलआर (धन-आधारित उधार दर की सीमांत लागत) दर होंगी, उसमें एक फीसद प्रशासनिक व्यय जोड़ा जाएगा। जो आंकड़ा प्राप्त होगा, उसे पूर्ण अंक बनाने के लिए 0.5 फीसद तक आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही प्राधिकरणों को ब्याज दर का पुनर्निधारण साल में दो बार जनवरी व जुलाई में करना होगा। इसका सीधा फायदा आवंटियों को होगा। मौजूदा समय में नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण आवंटियों से 12 फीसद ब्याज वसूल करते हैं, जबकि यमुना प्राधिकरण साढ़े दस फीसद ब्याज वसूल करता है। तीनों प्राधिकरण में ब्याज दरों के पुनर्निधारण को लेकर कोई स्पष्ट नीति भी नहीं है। प्राधिकरण बोर्ड अपने स्तर से इस पर फैसला लेता है। वहीं समय से प्राधिकरण की देय राशि को प्रोत्साहित करने के लिए डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि में तीन फीसद दंडात्मक ब्याज लगेगा। साथ ही जो संपत्ति एसबीआइ की पीएलआर (न्यूनतम उधार दर) पर आवंटित की गई हैं। उन पर लीज डीड की शर्तों के अनुसार ही ब्याज दर लागू होंगी। प्राधिकरण में नई ब्याज दरें बुधवार से लागू की जा रही हैं। बाद में इस पर बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।
डा. अरुणवीर सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण