सीएम का फोटो वायरल के मामले में कोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट
के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया। अधिवक्ता वीरेंद्र नागर ने बताया कि दिसंबर 2017 में फेसबुक पर सीएम योगी आदित्यनाथ का फोटो वायरल किया गया था। जिसे लेकर 14 फरवरी को बादलपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। वीडियो वायरल करने का आरोप हरियाणा यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव विष्णु प्रधान पर लगाया था। मामले में विष्णु के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था। वीरेंद्र नागर ने बताया कि मामले में दो साल बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिसे लेकर कोर्ट में मामले की शिकायत की गई है। कोर्ट ने पांच दिनों में
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : प्रदेश के मुख्यमंत्री का फोटो वायरल करने के मामले में कोर्ट ने पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। आरोप है कि दो साल पहले दर्ज किए गए मुकदमें में आरोपित के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है।
वहीं, अधिवक्ता वीरेंद्र नागर ने बताया कि दिसंबर 2017 में फेसबुक पर सीएम योगी आदित्यनाथ का फोटो वायरल किया गया था। जिसे लेकर 14 फरवरी को बादलपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। वीडियो वायरल करने का आरोप हरियाणा यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव विष्णु प्रधान पर लगाया गया था। मामले में विष्णु के खिलाफ नामजद मुकदमा भी दर्ज हुआ था। उन्होनें बताया कि मामले में दो साल बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिसको लेकर कोर्ट में मामले की शिकायत की गई है। कोर्ट ने पांच दिनों में मामले की स्टेटस रिपोर्ट बादलपुर कोतवाली पुलिस से मांगी है।