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बॉयो डायवर्सिटी पार्क बना रही एजेंसी समेत 10 पर धूल उड़ाने पर जुर्माना

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर एनजीटी व इपीसीए की तरफ से जारी सख्त आदेश के बाद भी लोगों में कार्रवाई का डर नहीं दिख रहा है। एनजीटी के आदेशों को ताक पर रख कर लोग निर्माण स्थल पर धूल उड़ा रहे हैं। शनिवार को क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कई निर्माण स्थालों का निरीक्षण किया। इस दौरान धूल उड़ती पाए जाने पर सेक्टर-91 स्थित बॉयो डायवर्सिटी पार्क का निर्माण कर रही एजेंसी समेत दस लोगों पर 4 लाख 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 19 Oct 2019 08:49 PM (IST)Updated: Sat, 19 Oct 2019 08:49 PM (IST)
बॉयो डायवर्सिटी पार्क बना रही एजेंसी समेत 10 पर धूल उड़ाने पर जुर्माना
बॉयो डायवर्सिटी पार्क बना रही एजेंसी समेत 10 पर धूल उड़ाने पर जुर्माना

जागरण संवाददाता, नोएडा :

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वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर एनजीटी व इपीसीए की तरफ से जारी सख्त आदेश के बाद भी लोगों में कार्रवाई का डर नहीं दिख रहा है। एनजीटी के आदेशों को ताक पर रख कर लोग निर्माण स्थल पर धूल उड़ा रहे हैं। शनिवार को क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कई निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान धूल उड़ती पाए जाने पर सेक्टर-91 स्थित बॉयो डायवर्सिटी पार्क का निर्माण कर रही एजेंसी समेत दस लोगों पर 4 लाख 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. अनिल कुमार सिंह ने बताया कि एनजीटी व इपीसीए वायु प्रदूषण को लेकर काफी सख्त है। निर्माण साइटों पर बिल्डिग मटेरियल को ढंक कर रखने व बिल्डिग को जाल से घेर कर रखने का निर्देश दिया गया है। वर्तमान में ग्रेडेड रिस्पॉस एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को निरीक्षण के दौरान सेक्टर-6, के प्लॉट सी-7, सेक्टर एक के प्लॉट बी-20, सेक्टर-59 के बी-47, ए-28 व ए-32, सेक्टर-11 के ई-19, सेक्टर-34 के 98एसी/1, सेक्टर-75 के स्पेट्रम मॉल, सेक्टर-91 स्थित बॉयो डायवर्सिटी पार्क व सेक्टर-137 स्थित मुख्य व सर्विस रोड पर धूल उड़ती पाई गई। एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन कर निर्माण साइट पर धूल उड़ा कर वायु प्रदूषण करने के आरोप में सभी संबंधित एजेंसियों पर जुर्माना लगाया गया है। सेक्टर-6 के प्लाट सी-7 पर 20 व सेक्टर एक के प्लाट बी-20 पर 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। अन्य सभी पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।

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सुरेंद्र राम


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