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बिल्डर को सुनाया जल्द कब्जा देने का आदेश

उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) में मंगलवार को विभिन्न बिल्डर परियोजनाओं के खिलाफ सुनवाई हुई। पीठ तीन में 71 पीठ दो में 49 व न्याय निर्णायक अधिकारी की कोर्ट में 1

By JagranEdited By: Published: Tue, 14 Jan 2020 05:21 PM (IST)Updated: Tue, 14 Jan 2020 05:25 PM (IST)
बिल्डर को सुनाया जल्द कब्जा देने का आदेश
बिल्डर को सुनाया जल्द कब्जा देने का आदेश

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) में मंगलवार को विभिन्न बिल्डर परियोजनाओं के खिलाफ सुनवाई हुई। पीठ तीन में 71, पीठ दो में 49 व न्याय निर्णायक अधिकारी की कोर्ट में 18 मामलों में सुने गए। पीठ दो में सबसे ज्यादा गायत्री लाइव बिल्डर परियोजना से जुड़े 22 प्रकरणों को सुना गया। हालांकि परियोजना के खिलाफ एनसीएलटी में वाद दायर होने की वजह से पीठ सदस्य बलविदर कुमार ने सभी प्रकरणों को प्रतीक्षा में रख लिया है। इसके साथ ही पीठ सदस्य ने देविका गोल्ड होम्स बिल्डर से जुड़े करीब 10 मामलों में सुनवाई करते हुए सभी मामलों में जल्द कब्जा देने के आदेश बिल्डर को दिया। इस दौरान खरीदारों ने बिल्डर पर कब्जा देने में देरी करने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि बिल्डर ने निर्धारित समय में फ्लैटों पर कब्जा नहीं दिया है। परियोजना का निर्माण कार्य अभी भी आधा-अधूरा है। सुनवाई के दौरान बिल्डर प्रतिनिधि मौजूद रहे। उन्होंने पीठ सदस्य से अप्रैल तक परियोजना का निर्माण कार्य पूरा करने का वादा किया। बिल्डर प्रतिनिधि ने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। फिनिशिंग का काम चल रहा है। अप्रैल तक निर्माण कार्य पूरा कर ओसी व सीसी के लिए आवेदन कर खरीदारों को फ्लैटों पर कब्जा दे दिया जाएगा। जिसके बाद पीठ सदस्य ने परियोजना का रेरा टीम से निरीक्षण कराने का फैसला लिया है। पीठ तीन में 49 मामलों में सुनवाई की। इसमें रुद्रा, जय प्रकाश एसोसिएट्स, कॉसमॉस समेत विभिन्न बिल्डर परियोजनाओं से जुड़े प्रकरणों को सुना गया। पीठ सदस्य से परियोजना का निरीक्षण कराने का आदेश जारी किया है। न्याय निर्णायक अधिकारी की कोर्ट में सुनवाई करते हुए कई मामलों में आदेशों को सुरक्षित रख लिया गया है।

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