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    'BLO से संपर्क कर SIR को बनाएं सफल', नोएडा के वोटरों से प्रशासन की अपील; अपात्र मतदाताओं को बाहर करने की तैयारी

    Updated: Tue, 02 Dec 2025 11:36 PM (IST)

    नोएडा में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के तहत मतदाता सत्यापन चल रहा है। जिला प्रशासन की टीम ने दैनिक जागरण मुख्यालय में कर्मचारियों को एसआइआर प ...और पढ़ें

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    जिला प्रशासन की टीम सेक्टर-63 में दैनिक जागरण मुख्यालय पहुंची।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। जनपद में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के तहत मतदाताओं के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। मंगलवार को जिला प्रशासन की टीम सेक्टर-63 में दैनिक जागरण मुख्यालय पहुंची। सेक्टर मजिस्ट्रेट शलभ राठी, सुपरवाइजर राकेश नागर व बीएलओ जगदीश बाबू ने पदाधिकारियों समेत कर्मचारियों को एसआइआर की प्रक्रिया बताकर उनके फार्म भराए। लोगों को एसआइआर प्रक्रिया में सहयोग की अपील की।

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    एडीएम गौतमबुद्धनगर मंगलेश दुबे ने कहा कि नोएडा में सात लाख से ज्यादा मतदाता हैं। 11 दिसंबर से पूर्व शत-प्रतिशत एसआइआर के लिए सत्यापन किया जा रहा है। जिलाधिकारी मेधा रूपम का प्रयास है कि एसआइआर के बाद बनने वाली मतदाता सूची में काेई भी पात्र मतदाता छूट न जाए। ऐसे में डबल मतदान वाले मतदाता, स्थाई पता बदलवाने वाले मतदाता, मृतक मतदाता या फिर प्रवासी मतदाताओं को असत्यापित कर हटाया जा रहा है।

    किराएदारों का सत्यापन मुश्किल, आगे बढ़कर आएं मकान मालिक

    जिलाधिकारी की अपील है कि गांव और कस्बों में किराएदारों का सत्यापन करने में बीएलओ को मुश्किल हो रही है। कई स्थानों पर घर-घर बीएलओ के जाने पर भी किराएदार नहीं मिल रहे हैं या फिर मकान मालिकों से उनकी सत्यापित जानकारी नहीं मिलती है। इसके अलावा जो लोग बीएलओ से समय पर संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। वो सभी अपने मतदान केंद्रों पर जाकर वहां से बीएलओ का नाम और संपर्क नंबर लेकर बात कर रहे हैं। साथ ही बीएलओ के फोन पर जरूरी दस्तावेज भेजकर अपना एसआइआर करा सकते हैं।

    वहीं, बीएलओ ने मकान का पता नहीं होने पर जानकारी का अभाव होने की बात कही है। ऐसे में तमाम मतदाता सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक फोन नंबर से मतदान केंद्रों पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि voters.eci.gov.in वेबसाइट से भी मतदाता खुद फार्म भर सकते हैं। 18 वर्ष के युवा मतदाता पहली बार वोट के लिए फार्म-छह, जनपद, शहर-गांव या मकान से शिफ्ट होने पर मतदाता फार्म नंबर-सात भरकर पुरानी सूची से अपना वोट कटवा सकते हैंं। इसके अलावा किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए फार्म नंबर-आठ भर कर आनलाइन जमा कर दें।