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निक्की भाटी हत्याकांड में आया नया मोड़, HC ने पति विपिन को दी बेल; अस्पताल के CCTV और नर्स के बयान बने आधार

Published: Tue, 13 Oct 2026 04:12 PM (IST)

निक्की भाटी हत्याकांड के मुख्य आरोपी विपिन भाटी को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने कहा कि ...और पढ़ें

निक्की भाटी हत्याकांड में पति विपिन को मिली जमानत।

निक्की भाटी हत्याकांड में पति विपिन को मिली जमानत।

HighLights

  1. विपिन भाटी को हाई कोर्ट से मिली जमानत।

  2. निक्की को जलाने का ठोस साक्ष्य नहीं मिला।

  3. आत्महत्या की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। चर्चित निक्की भाटी हत्याकांड में मुख्य आरोपी विपिन भाटी को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हाई कोर्ट में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जज समीर जैन ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया आरोपी द्वारा निक्की को जलाने का कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

इसलिए आरोपी की जमानत मंजूर की जाती है। हाई कोर्ट ने छह अक्टूबर को जमानत मंजूर कर ली थी और 12 को आर्डर जारी कर दिया। अधिवक्ता अमित भाटी ने बताया कि कासना कोतवाली में सिरसा गांव निवासी मृतका निक्की भाटी की बड़ी बहन कंचन ने विपिन भाटी समेत चार पर मामला दर्ज कराया था।

सुनवाई के दौरान अभियोजन ने दलील दी कि विपिन ने स्वजन के साथ निक्की को जलाया, जिससे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार, राज कुमार और अनुपम दुबे ने दलील दी कि दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई थी।

नीचे आते हुए निक्की को बहन ने देखा था

निक्की की शादी विपिन और कंचन की शादी बड़े भाई रोहित से हुई थी। दाेनों बहनों ने घर के ऊपरी हिस्से में ब्यूटी पार्लर खोला था, जिसको लेकर पति-पत्नी में विवाद रहता था। घटना वाले दिन निक्की ने खुद आग लगाई और सीढ़ियों से नीचे आते हुए उसकी बहन ने देखा।

एफआईआर और विवेचना में दर्ज कंचन के बयान में विरोधाभास है। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आदेश में कहा कि अस्पताल के सीसीटीवी, डॉ. यासिर खान और नर्स कोमल बाजपेयी के बयान में निक्की ने खुद बताया कि उसे गलती से जलने से चोट लगी है।

निक्की के पांच साल के बेटे ने भी दिया बयान

मृतका को पड़ोसी देवेंद्र और आरोपी के माता-पिता अस्पताल ले गए थे। मृतका के भाई रोहित के बयान में भी जलाने की बात नहीं है। निक्की के पांच साल के बेटे अविष भाटी का बयान दो महीने 10 दिन बाद 31 अक्टूबर 2025 को दर्ज हुआ, आशंका है कि सिखाया पढ़ाया गया हो।

कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे साबित हो कि आरोपी विपिन ने ही निक्की को जलाया हो। आत्महत्या की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस आधार पर जमानत दी जाती है। बता दें कि प्रकरण में सह- आरोपी जेठ रोहित, ससुर सतवीर और सास दया को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

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