'पहले आओ, पहले पाओ' अब बुकिंग के साथ ही खरीदारों को मिलेगा फ्लैट का मालिकाना हक, बिल्डरों की मनमानी पर लगेगी रोक
YEIDA Flats Scheme यमुना प्राधिकरण में फ्लैट खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। अब घर खरीदने के बाद उन्हें रजिस्ट्री के लिए सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फ्लैट बुकिंग के साथ ही रजिस्ट्री हो जाएगी। प्रशासन के इस कदम से खरीदारों को बहुत लाभ मिलेगा। कई बार अधिक लाभ कमाने के लिए बिल्डर एक ही फ्लैट को कई बार बेच देते हैं।
कुंदन तिवारी, नोएडा। प्राधिकरण क्षेत्र में फ्लैट खरीदने वालों को अब रजिस्ट्री के लिए सालों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फ्लैट की बुकिंग के समय ही रजिस्ट्री हो जाएगी। शासन के निर्देश प्राधिकरण नए नियम का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। बोर्ड में पास होने पर यह नियम लागू हो जाएगा।
इससे खरीदारों को बहुत लाभ मिलेगा। रजिस्ट्री न होने पर खरीदारों को हो रही समस्या को लेकर दैनिक जागरण सालों से समाचारीय अभियान चला रहा है। अब शासन स्तर पर नियमों में बदलाव होने जा रहा है। लोगों ने दैनिक जागरण का आभार प्रगट किया है।
अधिक मुनाफा कमाने के लिए एक फ्लैट को कई बार बेचते हैं
परियोजनाओं में अधिक मुनाफा कमाने के लिए बिल्डर एक-एक फ्लैट को कई-कई बार बेचते हैं। इसका ट्रांसफर चार्ज न तो बिल्डर प्राधिकरण में जमा कराता है और न ही निबंधन विभाग में फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के लिए स्टांप शुल्क ही चुकाया जा रहा है। नियमानुसार यदि बिल्डर फ्लैट को ट्रांसफर करेगा तो उसको त्रिपक्षीय समझौता का पालन करना होता है, लेकिन बिल्डर लंबे समय से नोएडा में मनमानी कर रहे हैं।
इस कार्य से बिल्डरों ने शासन व प्राधिकरण को बहुत राजस्व क्षति पहुंचाई। अब शासन के निर्देश पर इस गतिविधि पर स्थायी रूप से अंकुश लगाने की नोएडा प्राधिकरण ने तैयारी शुरू कर दी है। इसका प्रस्ताव ग्रुप हाउसिंग विभाग में तैयार किया जा रहा है, जिसमें बिल्डरों को फ्लैट बुकिंग के साथ ही खरीदारों की निबंधन विभाग से स्टांप शुल्क खरीदकर रजिस्ट्री करानी होगी।
इसकी कापी प्राधिकरण कार्यालय में जमा करानी होगी, जिससे प्राधिकरण कार्यालय पर फ्लैट खरीदारों का सटीक डाटा उपलब्ध हो सकेगा। इससे सरकार को बिकने वाले फ्लैट पर मिलने वाला राजस्व हासिल होगा। प्राधिकरण को भी फ्लैट ट्रांसफर होने पर शुल्क मिल सकेगा।
जितनी बार बिकेगा फ्लैट प्राधिकरण को देना होगा ट्रांसफर चार्ज
नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी ने बताया कि नए नियम के तहत कोई भी फ्लैट खरीदार बिल्डर के यहां पर अपना आशियाना बुक कराता है। बुकिंग के समय 10 प्रतिशत राशि देने पर बिल्डर को उसके पक्ष में एग्रीमेंट टू सेल कराना होगा। इस प्रॉपर्टी की वैल्यू के अनुसार पांच से छह प्रतिशत स्टांप शुल्क देते ही रजिस्टर कराना होगा।
निर्माण पूरा होने के बाद कब्ज देते समय 100 रुपये के स्टांप पेपर पर पजेशन डीड रजिस्टर कराया जा सकता है। चूंकि नोएडा में बिल्डर परियोजनाओं में त्रिपक्षीय रजिस्ट्री होती है। यहां जितनी बार भी फ्लैट बिकेगा प्राधिकरण को ट्रांसफर चार्ज देना होगा। तकनीकी रूप से इसे ट्रांसफर आफ मेमोरेंडम (टीएम) कहते हैं।
नया नियम लागू होने के बाद बिल्डर की चालाकी नहीं चलेगी। नए नियम के तहत बिल्डर को एग्रीमेंट टू सेल करने के साथ ही खरीदार की रजिस्ट्री करा उनको मालिकाना हक देना होगा। इससे बिल्डर परियोजनाओं में समय से फ्लैट मिलने की संभावनाएं प्रबल हो जाएगी।
इस प्रक्रिया के लिए प्राधिकरण में प्रस्ताव तैयार करने का काम शुरू हो गया है, चूंकि शासन की ओर से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें यह प्रस्ताव तैयार करने की बात कही गई है। इसे बोर्ड में लाकर अनुमोदित कराया जाएगा, उसके बाद प्राधिकरण में लागू कर दिया जाएगा।
नोएडा में बिल्डर परियोजनाओं की स्थिति :
बिल्डर परियोजनाएं : 116
अधूरी परियोजनाएं : 47
डिफाल्टर बिल्डर : 55
आशियाना नहीं मिला : 2 लाख
मालिकाना हक नहीं मिला : 91 हजार
बिल्डर पर बकाया : 45 हजार करोड़
एनसीएलटी में केस : 15
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