Shahberi illegal construction: 30 फ्लैट अवैध रूप से बेचने वाली महिला बिल्डर गिरफ्तार Noida News
पुलिस ने महिला बिल्डर मन्नू टंडन को गिरफ्तार किया है। मन्नू टंडन पर शाहबेरी में 30 फ्लैट अवैध रूप से बनाकर बेचने का आरोप है।
ग्रेटर नोएडा, जेएनएन। शाहबेरी में बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जा रही है। ताजा मामले में बिसरख थाना पुलिस ने महिला बिल्डर मन्नू टंडन को गिरफ्तार किया है। मन्नू टंडन पर शाहबेरी में 30 फ्लैट अवैध रूप से बनाकर बेचने का आरोप है। आरोप है कि शाहबेरी में नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से इमारतें बनाई गई हैं।
बता दें कि 17 जुलाई 2018 की रात दो अवैध इमारतें गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद प्रदेश सरकार ने अवैध रूप से फ्लैट का निर्माण करने वाले बिल्डरों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए थे। शाहबेरी मामले में अब तक कुल 84 एफआइआर दर्ज हो चुकी हैं।
बिल्डर शमीम आलम भी हो चुका है गिरफ्तार
इससे पहले 11 सितंबर को बिसरख कोतवाली क्षेत्र स्थित शाहबेरी में अवैध निर्माण करने वाले बिल्डर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित बिल्डर की पहचान शमीम आलम निवासी शाहबेरी के रूप में हुई है। अवैध निर्माण करने वाले कई बिल्डर अभी फरार है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।
वहीं, शाहबेरी में कमर्शियल कॉम्पलैक्स बनाकर दुकान बेचने वाले पांच लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि आरोपितों ने निवेशकों के साथ जालसाजी व धोखाधड़ी की। निवेशक की शिकायत पर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपित बिल्डरों में एक महिला भी शामिल है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भेजा नोटिस
अभी हाल में ही शाहबेरी में बनी अवैध इमारतों को ध्वस्त करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने नोटिस भेजा था। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम की धारा दस के तहत भेजे गए नोटिस में बिल्डरों को एक सप्ताह में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। अगर बिल्डरों ने अवैध निर्माण को ध्वस्त नहीं किया तो प्राधिकरण खुद यह कार्रवाई करेगा और इसका खर्च बिल्डर से वसूल करेगा।
प्राधिकरण का नोटिस मिलने के बाद से बिल्डरों में खलबली है। उन्होंने नोटिस के बारे में अभी तक फ्लैट खरीदारों को जानकारी नहीं दी है। हालांकि फ्लैट खरीदारों को नोटिस की भनक लग चुकी है। इससे उनकी रातों की नींद उड़ गए हैं। उन्हें सिर की छत छिनने का डर सता रहा है। बता दें कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले धारा दस के तहत नियमानुसार नोटिस देना जरूरी है।