यूनिटेक मामले में दस फरवरी तक कोर्ट में जमा कराने होंगे दस्तावेज
नोएडा प्राधिकरण ने एक याचिका दायर की। शीर्ष अदालत ने यूनिटेक के भूखंड संबंधित सभी दस्तावेजों को 10 फरवरी तक जमा करने को कहा है।
नोएडा, जागरण संवाददाता। बकाया नहीं मिलने व बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराने के आरोप में नोएडा प्राधिकरण ने अक्टूबर में सेक्टर-113 स्थित यूनिटेक के भूखंड का आवंटन निरस्त कर दिया था। शीर्ष अदालत ने दायर एक याचिका पर इस भूखंड को री-स्टोर करने का आदेश दिया था। इस मामले में नोएडा प्राधिकरण ने एक याचिका दायर की। शीर्ष अदालत ने यूनिटेक के भूखंड संबंधित सभी दस्तावेजों को 10 फरवरी तक जमा करने को कहा है।
प्राधिकरण विधि विभाग की ओर से दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। इस परियोजना में 17 टावर में 1912 फ्लैट बनने हैं। इनमें से 1629 फ्लैट बिक चुके हैं। यह पूरा भूखंड करीब 53 एकड़ में था। नोएडा प्राधिकरण का इस भूखंड पर करीब 1203 करोड़ रुपये बकाया है।
अक्टूबर में फ्लैट खरीदारों के हितों का ध्यान नहीं रखते हुए इस भूखंड का आवंटन निरस्त कर दिया था। इसके बाद खरीदारों ने प्राधिकरण से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के संबंध में तीन बार यह आदेश दिया है कि कोई भी निचली अदालत, प्राधिकरण या अन्य विभाग यूनिटेक के खिलाफ कोई भी सख्त आदेश जारी नहीं कर सकते, तब से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
इसके बावजूद प्राधिकरण ने आवंटन निरस्त कर दिया था। जिसके बाद शीर्ष अदालत ने भूखंड को री-स्टोर करने का निर्देश दिया। इसके बाद प्राधिकरण ने एक याचिका दायर की। प्राधिकरण की याचिका पर शीर्ष अदालत ने यूनिटेक के भूखंड संबंधित सभी दस्तावेज 10 फरवरी तक जमा करने के निर्देश दिए है। दस्तावेजों के आधार पर ही शीर्ष अदालत प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई करेगा।
अधिकारी ने कहा
शीर्ष अदालत ने यूनिटेक के भूखंड संबंधित सभी दस्तावेज 10 फरवरी तक जमा करने के निर्देश दिए हैं। दस्तावेजों के आधार पर ही प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई होगी।
राजेश कुमार, ओएसडी, ग्रुप हाउसिंग, नोएडा प्राधिकरण।