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Noida Section 144 Extended: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू, पढ़िये- पूरी गाइडलाइन

Noida Section 144 Extended आगामी त्योहारों के मद्देनजर और कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए गौतमबुद्ध नगर जिले में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई है। इसके बाद लोग त्योहार सार्वजनिक रूप से नहीं मना सकेंगे।

By Jp YadavEdited By: Published: Sat, 10 Jul 2021 02:47 PM (IST)Updated: Sat, 10 Jul 2021 02:51 PM (IST)
Noida Section 144 Extended: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू, पढ़िये- पूरी गाइडलाइन
Section 144 Extended In Noida: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू,

नोएडा, जागरण संवाददाता। दिल्ली से सटे नोएडा-ग्रेटर नोएडा में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले थम गए हैं। नोएडा-ग्रेटर नोएडा में कोरोना से मौत का सिलसिला पूरी तरह थम गया है। पिछले 26 दिनों में जिले में कोरोना से एक भी संक्रमित ने दम नहीं तोड़ा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को राहत मिली है। वहीं, नए मामलों में भी लगातार कमी दर्ज हो रही है। इस बीच नोएडा में आगामी 30 अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर और कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए गौतमबुद्ध नगर जिले में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई है। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) श्रद्धा पांडे के मुताबिक, जुलाई और अगस्त में सावन का महीना पड़ता है। शिवरात्रि, बकरीद, स्वतंत्रता दिवस, मोहर्रम, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए संक्रमण के प्रसार को रोकने और असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका के चलते गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 लागू की गई है।

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क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सीआरपीसी (CrPC) की धारा 144 लगने की स्थिति में उस शहर में चार या चार से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहती है। सामान्य तौर पर हिंसा, दंगे या असुरक्षा या उन्य खतरे के दौरान आपातकालीन स्थिति में शांति कायम रखने के लिए धारा 144 लागू की जाती है।

  • सार्वजनिक स्थानों पर लाठी-डंडों, छड़ों या आगजनी करने वाले साधनों के साथ घूमने-फिरने की अनुमति नहीं होती।
  • किसी को भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना विरोध, जुलूस या भूख हड़ताल करने की अनुमति नहीं होती है। 
  • परीक्षाओं के दौरान भी एग्जाम सेंटर्स के 100 से 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी जाती है।
  • अगर कोई व्यक्ति को धारा 144 का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है और दोषी ठहराया जाता है तो अधिनियम के तहत ज्यादा से ज्यादा छह महीने की जेल हो सकती है।
  • अधिनियम के तहत धारा 144 के उल्लंघन से गिरफ्तारी के बाद में रिहा कराना पड़ता है।
  • धारा 144 एक बार में ज्यादा से ज्यादा दो महीने के लिए ही लागू की जा सकती है। हालांकि, जरूरत पड़ने पर इसे 6 महीने के लिए भी बढ़ाया जा सकता है।

उधर, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. दीपक ओहरी ने बताया कि कोरोना का संक्रमण धीरे-धीरे कम हो रहा है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के 80 फीसद लोगों को कोरोनारोधी टीके की पहली डोज लग चुकी है, जिससे वायरस धीमा पड़ा है। वायरस को जड़ से खत्म करने के लिए लोगों से मास्क, शारीरिक दूरी व सैनिटाइजेशन की अपील की जा रही है। जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 63,112 हो गया है, इनमें 62,606 स्वस्थ हो चुके, जबकि 466 की मौत हो चुकी है। वर्तमान में 40 सक्रिय संक्रमित है, इनमें 30 का होम आइसोलेशन व शेष दस का कोविड अस्पतालों में उपचार चल रहा है। जिले में कोरोना का रिकवरी रेट 99.1 फीसद है, जबकि मृत्युदर व सक्रिय दर का ग्राफ लगातार कम हो रहा है।

8,509 लोगों को लगा कोरोनारोधी टीका

जिले में शुक्रवार को 40 सरकारी केंद्रों पर 8,509 लोगों का कोरोनारोधी टीका लगा। इनमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के 4,392 लोगों को पहली व 4,117 लोगों को दूसरी डोज ली। टीके की कमी के चलते 45 वर्ष से ऊपर लोगों का टीकाकरण नहीं हो सका। जिसके चलते काफी लोग केंद्रों से वापस लौट गए।  उधर, शुक्रवार को जिले में चार नए मामले सामने आए, जबकि चार ने कोरोना को मात दे दी। नए संक्रमितों में तीन को होम आइसोलेशन व एक को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है।


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