सभी तक DM के आदेश की सूचना नहीं पहुंच पाने की वजह से कुछ जगहों पर खुले स्कूल Noida News
वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच जाने के बाद गौतमबुध नगर के जिलाधिकारी बीएन सिंह ने 15 नवंबर तक 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद रखने का आदेश दिए हैं।
नोएडा [आशुतोष अग्निहोत्री]। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच जाने के बाद गौतमबुध नगर के जिलाधिकारी बीएन सिंह ने 15 नवंबर तक 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद रखने का आदेश दिए हैं। देर रात सूचना आने की वजह से सभी अभिभावकों को इसकी सूचना नहीं पायी। इसके अलावा कर्मचारियों को भी सूचना नहीं मिल पाने की वजह से कुछ जगहों पर स्कूल खुले रहने की सूचना मिली है। हांलाकि जब उन्हें पता चला को स्कूल को बंद कर दिया गया।
नोएडा के सेक्टर 11 में सभी अभिभावकों तक सूचना नहीं मिल पाने की वजह से मॉर्डन पब्लिक स्कूल सुबह खुला लेकिन जब डीएम के आदेश की सूचना कर्मचारियों को हुई तो स्कूल को बंद कर दिया गया। स्कूल के प्रिसिंपल डॉ. नीरज अवस्थी ने बताया कि डीएम के आदेश की सूचना उन्हें देर रात मिली। इसके बाद अभिभावकों को भेजा गया। जिन्होंने मैसेज देखा वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजे लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनके बच्चे स्कूल आ गए।
डॉ. नीरज अवस्थी ने बताया कि बस से आने वाले छात्रों को उनके घर वापस कर दिया गया लेकिन जो प्राइवेट गाड़ियों से स्कूल आते हैं वे बच्चे स्कूल में रह गए। सभी बच्चों को उनके घर तक भेजने की व्यवस्था की जा रही है।
निर्माण कार्य भी बंद
नोएडा में मंगलवार की अपेक्षा बुधवार को औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 33 अंक बढ़कर क्रिटिकल कंडीशन के करीब 472 पर पहुंच गया। मंगलवार को यह आंकड़ा गंभीर स्थिति में ही 444 रहा था। शहर के सेक्टर 125 स्थित एयर क्वॉलिटी मॉनिटरिंग स्टेशन पर प्रदूषण का स्तर 469, सेक्टर 62 में 466, सेक्टर 1 में 484 व सेक्टर 116 में 469 दर्ज किया गया।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए हर संभव कोशिश हो रहा है लेकिन हालात यह है कि ईपीसीए की पाबंदियों के बाद भी निर्माण कार्य पर रोक नहीं लग सका है व प्राधिकरण के ठेकेदारों द्वारा भी निर्माण कार्य चल रहे हैं। मालूम हो कि ईपीसीए की तरफ से हॉट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर, कोयले से संचालित होने वाली फैक्ट्रियों के संचालन पर 15 नवंबर तक रोक है जबकि निर्माण कार्य पर अगले आदेश तक रोक है।
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