Noida Film City: फिल्म सिटी के विकासकर्ता को जमा करानी होगी 144 करोड़ की सुरक्षा राशि, तीन चरण में होगा विकास
Noida News फिल्म सिटी (Film City) यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 21 में विकसित की जानी है। प्रदेश कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद वैश्विक निविदा जारी की जाएगी। तीन चरण में इसका निर्माण किया जाएगा। विकासकर्ता के लिए लाइसेंस की अवधि 90 साल की गई है।
ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 21 में विकसित होने वाली फिल्म सिटी के विकासकर्ता के चयन के लिए 116 करोड़ रुपये से बोली शुरू होगी। फिल्म सिटी के लिए 116 करोड़ रुपये आरक्षित मूल्य निर्धारित है। निविदा प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कंपनी को 144 करोड़ रुपये की सुरक्षा राशि जमा करानी होगी।
फिल्म सिटी के निर्माण व संचालन के लिए विकासकर्ता को इससे अधिक की निविदा डालनी होगी। दिसंबर तक विकासकर्ता का चयन होने की उम्मीद है। मुख्य सचिव डीएस मिश्रा की अध्यक्षता में गठित सचिवों की समिति फिल्म सिटी की संशोधित निविदा व कंसेशन एग्रीमेंट को स्वीकृति दे चुकी है।
7210 करोड़ रुपये होगी फिल्म सिटी परियोजना की लागत
प्रदेश कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद वैश्विक निविदा जारी की जाएगी। फिल्म सिटी परियोजना की लागत 7210 करोड़ रुपये होगी। पहले यह लागत 10 हजार करोड़ थी, लेकिन संशोधित निविदा में जमीन की कीमत को परियोजना की लागत से अलग कर दिया गया है। विकासकर्ता के लिए लाइसेंस अवधि को भी 40 से बढ़ाकर 90 साल कर दिया है।
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निविदा में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए फिल्म निर्माण से जुड़ी कंपनी के साथ ही ओटीटी, प्रोडक्शन हाउस, सीएफएक्स आदि को भी मौका दिया गया है। डिजायन कंट्रोल की जगह विकासकर्ता को निर्माण की छूट दी गई है। विकासकर्ता फिल्म सिटी में अपने हिसाब से ढा़चा विकसित कर सकेगा।
पिछले साल नवंबर में निकाली गई थी पहली निविदा
यमुना प्राधिकरण सीईओ डा. अरुणवीर सिंह ने बताया कि फिल्म सिटी का विकास तीन चरण में होगा। पहला चरण चार साल में पूरा होगा, इसके बाद के दोनों चरण तीन-तीन साल में पूरा होंगे। उल्लेखनीय है कि फिल्म सिटी की पहली निविदा पिछले साल नवंबर में निकाली गई थी। जून 2022 में यह पूरी हुई।
एक ही कंपनी ने निविदा डाली थी, लेकिन शर्तों को पूरा न करने के कारण उसे निरस्त कर दिया था। प्री बिड में शामिल हुई कंपनियों से मिले सुझावों के आधार पर बिड की शर्तों व कंसेशन एग्रीमेंट को संशोधित किया गया है।
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