Noida: अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन का तुगलकी फरमान, अविवाहित युवक-युवतियों को छोड़नी होगी सोसायटी
ट्विन टावर को लेकर चर्चा में रहे सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसायटी की एओए नए आदेश को लेकर विवादों में घिर गई है। एओए की तरफ से सोसायटी में रह रहे अविवाहित युवक-युवतियों को 31 दिसंबर तक फ्लैट छोड़ने का नोटिस जारी किया गया है।
नोएडा, जागरण संवाददाता। ट्विन टावर को लेकर चर्चा में रहे सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसायटी की एओए (Apartment Owners Association) नए आदेश को लेकर विवादों में घिर गई है। एओए की तरफ से सोसायटी में रह रहे अविवाहित युवक-युवतियों को 31 दिसंबर तक फ्लैट छोड़ने का नोटिस जारी किया गया है। इसका सोसायटी के कई लोग विरोध कर रहे हैं। हालांकि एओए अपने नियमों का हवाला देकर तुगलकी फरमान को लागू करने पर अड़ी हुई है। वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष ने मामले का संज्ञान लिया है।
15 नवंबर को प्राप्त हुआ था ई-मेल
एमराल्ड कोर्ट आरडब्ल्यूए की तरफ से 15 नवंबर को जारी ई-मेल में कहा गया कि सोसायटी के फ्लैटों में रह रहे अविवाहित युवक-युवतियों से नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए सोसायटी में पेईंग गेस्ट रखने व छात्र-छात्राओं को सामूहिक रूप से फ्लैट देने पर रोक लगाने की बात कही गई है।
इसमें दावा किया गया है कि कुछ फ्लैटों में आपत्तिजनक गतिविधियां चल रही हैं। इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन द्वारा मांगी गई है। हालांकि, आपत्तिजनक गतिविधि के बारे में आरडब्ल्यूए लोगों को कुछ बता नहीं पा रही है। एओए द्वारा कहा गया है कि इसके चलते लोगों को परेशानी होती है। साथ ही सोसायटी की छवि खराब हो रही है। सोसायटी में स्वस्थ वातावरण बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे सोसायटी के लोगों को सुविधा मिलेगी।
फ्लैट मालिकों ने किया विरोध तो एओए बोली लागू करेंगे नियम
सोसायटी के करीब दस फ्लैट में 40 विद्यार्थी रह रहे हैं, जो विभिन्न कालेज व विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। इसमें से तीस छात्राएं हैं। एओए ने इसे सख्ती से लागू करने के लिए फ्लैट मालिकों को निर्देश दिया है।
सुरक्षाकर्मी करते हैं अभद्रता
इसके विपरीत सोसायटी में रहने वाले छात्र-छात्राओं का आरोप है कि अतिथि के आने पर सुरक्षाकर्मी उन्हें सोसायटी में आने से रोक देते हैं। कारण पूछने पर बोला जाता है कि बाहरी व्यक्ति का सोसायटी में आना मना है। कई बार छात्र-छात्राओं के अभिभावकों को भी रोका गया है। इसकी शिकायत करने पर भी एओए की तरफ से कार्रवाई नहीं की जाती है।
इस मामले को लेकर सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसायटी के अध्यक्ष उदय भान सिंह कहते है कि सोसायटी में अविवाहित युवक-युवतियों को पेईंग गेस्ट व किराये पर फ्लैट देने पर एओए के नियमों के तहत रोक लगाई है। एक जनवरी 2023 से यह नियम सोसायटी में सख्ती से लागू किया जाएगा।
वहीं, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम कहती है कि मामले का संज्ञान लेकर संबंधित एओए से इसकी जानकारी मांगी जाएगी। आखिर क्यों इस तरह का निर्देश जारी किया गया है।
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