गौतमबुद्धनगर में 30 जून तक बढ़ी धारा 144, सैलून-पार्लर से लेकर कैब और ई-रिक्शा हर किसी के लिए नियम लागू
गौतबुद्ध नगर में धारा 144 को 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया है। इस संबंध में पुलिस ने एक विस्तृत गाइडलाइन जारी कर लोगों को सूचित कर दिया है।
नोएडा (रजनी कान्त मिश्र)। कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर शासन व जिला प्रशासन की तरफ से जारी हुए दिशा-निर्देशों के बाद अब गौतमबुद्धनगर पुलिस की तरफ से धारा-144 को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। अपर पुलिस उपायुक्त कानून-व्यवस्था गौतमबुद्धनगर आशुतोष द्विवेदी ने धारा 144 को लेकर सोमवार काे दिशा निर्देश जारी किया है। इस दौरान जिले में पहले की अपेक्षा बड़े स्तर पर शर्तो के साथ छूट मिली है, लेकिन कंटेनमेंट जोन में केवल डॉक्टर, स्वास्थ, स्वच्छता व डोर स्टेप डिलिवरी के कार्य के अतिरिक्त किसी के आवागमन की अनुमति नही होगी।
बिना ग्ल्ब्स के बाल काटने की इजाजत नहीं
संक्रमण को रोकने के लिए धारा 144 को लेकर जारी हुए आदेश के तहत सैलून-पार्लर स्टॉफ को बिना फेस शील्ड व ग्लब्स लगाए बाल काटने सहित अन्य कार्य नहीं करने की अनुमति नही होगी।
50 नहीं मात्र 30 लोग ही शादी समारोह में ले सकेंगे हिस्सा
वहीं बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के कोई वैवाहिक कार्यक्रम नही होगा। अनुमति मिलने के बाद भी 30 से अधिक लोग हिस्सा नही ले सकेंगे, शादी-बारात घर पर किसी भी रूप में शस्त्र नहीं ले जा सकेंगे। दो पहिया
वाहनों पर दो व्यक्ति से अधिक नहीं चलने व दोनों को मास्क व हेल्मेट लगाने होंगे।
कैब और ई-रिक्शा के लिए भी नियम
टैक्सी, ऑटो, कैब, ई-रिक्शा में निर्धारित क्षमता से अधिक व बिना मास्क लगाए लोगों को बैठाने की अनुमति नही रहेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सहित अन्य शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक नहीं खुलेंगे। सिनेमाहाल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, सभागार सहित इस प्रकार के स्थल अगले आदेश तक नहीं खुलेंगे। खेल परिसर में दर्शकों के जाने की अनुमति नही होगी।
पार्क में इस समय नहीं मिलेगी इंट्री
वहीं पार्क में सुबह पांच से आठ व शाम पांच से आठ बजे के अतिरिक्ति किसी के जाने की अनुमती नही है। राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, रैली, प्रदर्शन, जूलूस भी धारा 144 के दौरान प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी आयोजक द्वारा पांच या पांच से अधिक लोगों की सभा नहीं होगी। धारा 144 के दौरान सुबह नौ बजे से रात नौ बजे के बाद बाजार खोलने की अनुमति नही होगी। सभी दुकानदारों को फेस कवर, मास्क, ग्लब्स का उपयोग करना अनिवार्य होगा। मुख्य मंडी सुबह चार बजे से पहले व सात बजे के बाद नही खुलेगी। वहीं रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर किसी के आवागमन की अनुमति नही होगी।
सात जून तक बंद रहेंगे मंदिर और रेस्टोरेंट
वहीं धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, होटल, अतिथि सेवाएं सात जून तक नहीं खोल सकेंगे। अपर पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने अादेश के तहत कहा है कि धारा 144 के तहत हुए आदेश 30 जून तक (यदि इसके पूर्व कोई नये आदेश न निर्गत हो तो) लागू रहेंगे। इसका उल्लंघन करने पर पुलिस धारा 188 के तहत कार्रवाई करेगी।
11 लोग गिरफ्तार
इधर, लॉकडाउन के दौरान नियमों के उल्लंघन पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। रविवार को पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान धारा 144 के उल्लंघन पर अलग-अलग थाने में छह एफआइआर दर्ज कर कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं चेकिंग के दौरान रविवार को पुलिस ने कुल 1544 वाहनों की जांच की। इस दौरान नियमों के उल्लंघन पर कुल 737 वाहनों का चालान किया गया है, जबकि पुलिस ने 3 वाहनों सीज किया है। शमन शुल्क के रूप में पुलिस ने आठ सौ रुपये वसूल किया है। मालूम हो कि लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन कराने के लिए जिले के बार्डर सील हैं व जिले में कुल 200 जगहों पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस 24 घंटे जांच कर रही है।
वहीं, जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने प्रवासी कामगारों को पंजीकरण कराने की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जनसुविधा केंद्र के समन्वयक मोहित शर्मा को निर्देश दिया है कि जो कामगार अपने राज्य जाने के लिए जन सुनवाई पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करा पाए हैं, उन्हें तत्काल सुविधा उपलब्ध कराएं।