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UP: PM का आपत्तिजनक फोटो पिता-पुत्र ने किया ग्रुप पर शेयर, पुलिस ने किया अरेस्ट Noida News

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपत्तिजनक फोटो ग्रुप पर पोस्ट करने के आरोप में पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया गया है।

By JP YadavEdited By: Published: Mon, 06 Apr 2020 01:56 PM (IST)Updated: Mon, 06 Apr 2020 07:44 PM (IST)
UP: PM का आपत्तिजनक फोटो पिता-पुत्र ने किया ग्रुप पर शेयर, पुलिस ने किया अरेस्ट Noida News
UP: PM का आपत्तिजनक फोटो पिता-पुत्र ने किया ग्रुप पर शेयर, पुलिस ने किया अरेस्ट Noida News

नोएडा, जागरण संवाददाता। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में नोएडा पुलिस ने एक ऐसे पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की आपत्तिजनक तस्वीर एक वाट्सऐप ग्रुप पर पोस्ट की थीं। एक शख्स की शिकायत पर नोएडा पुलिस ने गिरफ्तारी की यह कार्रवाई की है। दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है।  

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मिली जानकारी के मुताबिक, पिता-पुत्र ने पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपत्तिजनक फोटो ग्रुप पर पोस्ट/शेयर किया और फिर उसके बारे में पूछने पर धमकी देने लगे। इस पर कार्रवाई करते हुए नोएडा कोतवाली फेस-2 पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपित अब्दुल सलाम व रहमत श्रमिक कुंज फेस 2 के रहने वाले हैं। सेक्टर-93 के ही रहने वाले एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर  कोतवाली फेस-2 में मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की यह कार्रवाई की। 

गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (A) के तहत देश के हर  नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, लेकिन लोग इसका कभी-कभार जाने-अनजाने मिसयूज भी करते हैं। बेशक पिछले डेढ़ दशक के दौरान इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इसे प्रोत्साहित करने में अहम रोल निभाया है, लेकिन कुछ लोग हैं, जो अपनी हदें भी पार कर रहे हैं। यहां पर यह जान लेना जरूरी है कि अगर किसी पोस्ट पर या फिर किसी पोस्ट को शेयर करने से किसी की भावना आहत होती है अथवा दो समुदायों के बीच वैमनष्य का माहौल पैदा होता है, तो ऐसे में ऐसे  पोस्ट करने वाले को जेल तक हो सकती है।

बना हुआ है कानून

लोग ऐसा नहीं करें इसलिए संसद ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए साल 2000 में इनफॉर्मेशन एक्ट यानी आईटी एक्ट बनाया है। इसके तहत फेसबुक (Facebook), ट्विटर (twitter), टिक टॉक (Tik Tok), शेयर चैट (Share Chat), यूट्यूब (You Tube) समेत अन्य सोशल मीडिया पर किसी भी तरह का आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो IT Act कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाती है। इसमें जुर्माने के साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

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