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वायु प्रदूषण के कारण गौतमबुद्ध नगर में स्कूल-कालेज बंद रखने पर प्रशासन का यूटर्न, जारी रहेगी कक्षाएं

बुधवार शाम को वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए गौतमबुद्धनगर में सभी स्कूल कालेज अग्रिम आदेश तक बंद रखने का आदेश डीएम ने जारी किया। हालांकि थोड़ी देर बाद ही प्रशासन इस पर यूटर्न लेते हुए इस आदेश का रद कर दिया।अब स्कूल पहले की तरह जारी रहेंगे।

By Prateek KumarEdited By: Published: Wed, 17 Nov 2021 09:43 PM (IST)Updated: Wed, 17 Nov 2021 11:26 PM (IST)
वायु प्रदूषण के कारण गौतमबुद्ध नगर में स्कूल-कालेज बंद रखने पर प्रशासन का यूटर्न, जारी रहेगी कक्षाएं
सेक्टर-30 स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल की छूट्टी होने के बाद बाहर आते विद्यार्थी। फोटो- सौरभ राय।

नोएडा [अजय चौहान]। बुधवार शाम को वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए गौतमबुद्धनगर में सभी स्कूल कालेज अग्रिम आदेश तक बंद रखने का आदेश डीएम ने जारी किया। हालांकि, थोड़ी देर बाद ही प्रशासन इस पर यूटर्न लेते हुए इस आदेश का रद कर दिया। अब स्कूल पहले की तरह जारी रहेंगे। बता दें कि दिल्ली में स्कूल काॅलेज बंद करने के बाद गौतमबुद्धनगर में भी प्रशासन ने वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए सभी स्कूल कालेज अग्रिम आदेश तक बंद रखने का आदेश जारी किया था हालांकि बाद में वापस ले लिया। जिला प्रशासन ने पहले के आदेश में शिक्षा विभाग को सख्ती से पालन करने को कहा था। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं व 12वीं की टर्म-1 परीक्षा पहले की तरह जारी रहेंगी वहीं  आनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।

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बता दें कि ग्रेटर नोएडा में वायु प्रदूषण लगातार बहुत बुरी श्रेणी में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली-एनसीआर की कार्यदायी संस्थाओं प्रदूषण की रोकथाम न करने पर फटकार लगा चुका है। वायु प्रदूषण गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अगले चार दिनों तक सभी तरह के निर्माण कार्यो पर रोक लगा दी है। इसके अलावा डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाट मिक्स व आरएमसी प्लांट भी बंद करने के आदेश दिए हैं।

एनसीआर शहरों की आबोहवा बहुत प्रदूषित हो चुकी है। एनसीआर में वायु प्रदूषण पर निगरानी के लिए बने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की तरफ से प्रदूषण रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश हैं।

ग्रेटर नोएडा में अगले चार दिन तक सभी तरह के निर्माण कार्यो पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। एसीईओ ने निर्माण सामग्रियों को ढककर रखने के निर्देश दिए हैं। जहां भी धूल उड़ने की संभावना है, वहां एंटी स्माग गन चलाने को कहा है। होटलों या ढाबों में डीजल जेनरेटर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।


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