Coronavirus LockDown 2: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में अब 3 मई तक लागू रहेगी धारा 144
Coronavirus LockDown 2 इसके तहत आगामी 3 मई तक कहीं भी राजनैतिक सांस्कृतिक धार्मिक खेल संबंधी आयोजन नहीं किए जा सकेंगे।
नोएडा (रजनी कान्त मिश्र)। Coronavirus LockDown 2 : आगामी 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही दिल्ली से सटे गौतमबुद्धनगर जिले में धारा-144 बढ़ा दी गई है। इसके तहत आगामी 3 मई तक कहीं भी राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल संबंधी आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। इतना ही नहीं, किसी प्रकार की प्रदर्शनी, जुलूस और रैली भी नहीं निकाल सकेंगे। पांच से अधिक लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकेंगे और इन नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अपर पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी के अनुसार, लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही जिले में धारा 144 तीन मई तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई जगहों को हॉटस्पॉट की श्रेणी में पाए जाने पर उन्हें सील किया गया है। वहीं, लॉक डाउन को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए धारा 144 लागू की गई है।
उधर, जिले में कुल मरीजों का आंकड़ा 80 है। स्वास्थ्य विभाग ने तर्क दिया है कि सोमवार को मिले 16 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में एक मरीज दिल्ली का रहने वाला था। उसे जिले के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। हालांकि उक्त मरीज का इलाज जिले में ही चलेगा। लेकिन उसकी गिनती दिल्ली में ही दर्ज की जाएगी। वायरस के प्रभाव को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग शासन की गाइड लाइन का पालन कर इससे जिले को मुक्ति दिलाने का प्रयास कर रहा है।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार सुबह 10 बजे अपने संबोधन में लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ाने का एलान किया है। इसके तहत लोगों को घरों में ही रहने के लिए कहा गया है, ताकि कोरोना वायरस संक्रमण न फैले।
बता दें कि देशभर में कोरोना के मामले का आंकड़ा 10,000 के पार जा चुका है और 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।