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ग्रेटर नोएडा : विकास खंडवार सजेंगे मंडप, जोड़ों की तलाश शुरू

सामाज कल्याण विभाग के मुताबित योजना का लाभ देने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सामूहिक मंडप में बेटियों का विवाह रचाने के इच्छुक अभिभावक समाज कल्याण विभाग अथवा विकास खंडों पर पहुंचकर अपना आवेदन कर सकते हैं।

By Neel RajputEdited By: Published: Thu, 29 Oct 2020 11:46 AM (IST)Updated: Thu, 29 Oct 2020 11:46 AM (IST)
ग्रेटर नोएडा : विकास खंडवार सजेंगे मंडप, जोड़ों की तलाश शुरू
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लगेंगे मंडप

ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत फंड मिल जाने के बाद जिला प्रशासन वर-वधु की तलाश में जुट गया है। विकास खंडवार पांच-पांच जोड़ों की शादी कराने का लक्ष्य सौंपा गया है। गरीब कन्याओं के विवाह की तैयारी भी शुरू हो गई है। विकास खंडवार समूहिक मंडप सजाकर गरीब बेटियों का विवाह संपन्न कराया जाएगा।

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सामाज कल्याण विभाग के मुताबित योजना का लाभ देने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सामूहिक मंडप में बेटियों का विवाह रचाने के इच्छुक अभिभावक समाज कल्याण विभाग अथवा विकास खंडों पर पहुंचकर अपना आवेदन कर सकते हैं। समाज कल्यााण अधिकारी के मुताबिक सभी ब्लॉक व नगर पंचायतों को पांच-पांच जोड़ों की तलाश कर उनका विवाह कराने का दायित्व सौंपा गया है।

नवंबर में सजेगा विवाह का सामूहिक मंडप

कोरोना काल के चलते इस वित्तीय वर्ष शासन जिला प्रशासन को फंड का आवंटन नहीं कर सका। ऐसे में आवेदन करने के बाद भी पात्र योजना के लाभ से वंचित थे। प्रशासन से मदद की उम्मीद न मिलता देख कई अभिभावकों ने कर्ज लेकर अपनी बेटियों के हाथ भी पीले कर दिए। अनलॉक-5 की गाइडलाइन में सामूहिक

समारोह पर हटी रोक के बाद शासन ने मुख्यमंत्री की प्राथमिकाताओं में शामिल सामूहिक विवाह योजना के तहत बजट आवंटन कर दिया। हालाकि अभी शासन ने महज 20 जोड़ों की शादी कराने का लक्ष्य भेजा है। प्रशासन की मंशा नवंबर में सामूहिक मंडप सजाकर बेटियों की शादी रचाने की है।

 जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि योजना के तहत बजट आवंटन के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रशासन की मंशा नवंबर में सामूहिक मंडप सजाकर गरीब बेटियों की शादी रचाने की है। विकास खंडवार पांच -पांच जोड़ों की शादी कराई जाएगी।

यह है योजना के लिए पात्रता

  • कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के निवासी हों
  • कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन व जरूरतमंद हों
  • आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेखा से नीचे हो
  • कन्या की आयु 18 व वर की 21 वर्ष से कम न हो

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