हाइकोर्ट से स्वीकार की किसानों की पुनर्विचार याचिका
जागरण संवाददाता ग्रेटर नोएडा धूममानिकपुर में सीमेंट फैक्ट्री के लिए करीब पंद्रह साल पूर्व
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा: धूममानिकपुर में सीमेंट फैक्ट्री के लिए करीब पंद्रह साल पूर्व अधिगृहीत की गई जमीन के प्रभावित किसानों की पुनर्विचार याचिका हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। किसानों ने 64.7 फीसद मुआवजे के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने अप्रैल में मामले की सुनवाई कर याचिका का निपटारा कर दिया था, लेकिन किसानों के हक में फैसला न आने पर उन्होंने पुनर्विचार याचिका दायर की है।
सीमेंट फैक्ट्री के निर्माण के लिए 2005 में 38 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया था। हाईकोर्ट में किसानों की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता पंकज दुबे ने बताया कि यह जमीन यूपीसीडा तत्कालीन यूपीएसआइडीसी के प्रस्ताव पर अधिगृहीत की गई थी। अधिग्रहण के बाद इसे सीमेंट फैक्ट्री के लिए आवंटित किया गया।
अधिग्रहण से प्रभावित किसानों ने 64.7 फीसद मुआवजे के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। एनटीपीसी की फ्लाई एश से सीमेंट बनाने के कारण हाईकोर्ट ने इसे जनहित में अधिग्रहण मानते हुए किसानों की याचिका का निपटारा कर दिया था। अधिवक्ता ने बताया कि राजे चौहान ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। इसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है।