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19 तक सरकारी संस्थानों ने बकाया नहीं जमा किया तो होंगे सील

जागरण संवाददाता नोएडा बकाया को लेकर प्राधिकरण ने सरकारी संस्थाओं के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने चेतावनी जारी कर संबंधित विभागीय अधिकारी को निर्देश दिया है कि 19 जुलाई तक सरकारी कार्यालय यदि बकाया रकम प्राधिकरण के खाते में जमा नहीं कराते हैं तो भवन को खाली करा सील कर दिया जाए। बकाया न चुकाने वालों के खिलाफ आरसी जारी करने की कार्रवाई की जाए। जागरण संवाददाता नोएडा बकाया को लेकर प्राधिकरण ने सरकारी संस्थाओं के खिलाफ सख्त रु

By JagranEdited By: Published: Mon, 13 Jul 2020 10:56 PM (IST)Updated: Mon, 13 Jul 2020 10:56 PM (IST)
19 तक सरकारी संस्थानों ने बकाया नहीं जमा किया तो होंगे सील
19 तक सरकारी संस्थानों ने बकाया नहीं जमा किया तो होंगे सील

जागरण संवाददाता, नोएडा : बकाया को लेकर प्राधिकरण ने सरकारी संस्थाओं के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने चेतावनी जारी कर संबंधित विभागीय अधिकारी को निर्देश दिया है कि 19 जुलाई तक सरकारी कार्यालय यदि बकाया रकम प्राधिकरण के खाते में जमा नहीं कराते हैं तो भवन को खाली करा सील कर दिया जाए। बकाया न चुकाने वालों के खिलाफ आरसी जारी करने की कार्रवाई की जाए।

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गौरतलब है कि सरकारी विभागों पर बकाये को लेकर नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ने सोमवार को समीक्षा बैठक ली। इसमें सीईओ ने निर्देश दिया कि यदि संबंधित विभाग 19 जुलाई तक बकाया जमा न करें तो उनके खिलाफ आरसी जारी कर कब्जा लिया जाए। विभागों पर करीब 700 करोड़ रुपये का बकाया है। इसको लेकर पिछले एक वर्ष से लगातार प्राधिकरण की ओर से 19 संस्थानों को नोटिस जारी किया जा रहा है। इसके बावजूद विभागों की ओर से प्राधिकरण का बकाया नहीं चुकाया गया है। बिना अनुमति नहीं लगा सकेंगे विज्ञापन

विज्ञापन से संबंधित कामकाज की जिम्मेदारी प्राधिकरण ओएसडी इंदु प्रकाश सिंह को मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने सौंप दी है। चार्ज संभालते ही सोमवार को विभाग से संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि अब शौचालय व अन्य जगह पर बिना अनुमति के कोई विज्ञापन नहीं लगा सकेगा। ऐसा करते पकड़े जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण की विज्ञापन पॉलिसी के तहत ही किसी तरह के विज्ञापन की अनुमति मिलेगी। सीईओ ने 19 जुलाई तक का समय दे रखा है। तय तारीख तक संबंधित विभाग बकाया जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ आरसी जारी कर दी जाएगी। इसके साथ संबंधित कार्यालय पर कब्जा भी लिया जाएगा।

-इंदु प्रकाश सिंह, ओएसडी, नोएडा प्राधिकरण


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