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ग्रेनो प्राधिकरण के पूर्व सीईओ से होगी पूछताछ, पुलिस मांगी अनुमति

जागरण संवाददाता ग्रेटर नोएडा बीटा दो कोतवाली में दर्ज धोखाधड़ी के मुकदमे में आइएएस व ग्रे

By JagranEdited By: Published: Tue, 30 Jun 2020 07:48 PM (IST)Updated: Tue, 30 Jun 2020 07:48 PM (IST)
ग्रेनो प्राधिकरण के पूर्व सीईओ से होगी पूछताछ, पुलिस मांगी अनुमति
ग्रेनो प्राधिकरण के पूर्व सीईओ से होगी पूछताछ, पुलिस मांगी अनुमति

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : बीटा दो कोतवाली में दर्ज धोखाधड़ी के मुकदमे में आइएएस व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पूर्व सीईओ से पूछताछ के लिए पुलिस ने शासन से अनुमति मांगी है। गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि लोकसेवक से पूछताछ की अनुमति प्रदान की जाए जिससे कि मुकदमे में आगे की कार्रवाई को अमल में लाया जा सके।

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बता दें कि बिसरख गांव के रहने वाले किसान कुलदीप भाटी ने आरोप लगाया था कि गांव में उनकी जमीन का अधिग्रहण किए बिना ही जमीन बिल्डर को आवंटित कर दी। कुलदीप ने जमीन वापस मांगी तो आबादी दूसरी जगह शिफ्ट कर दी गई थी। आबादी शिफ्ट करने का आदेश करने वाले अधिकारियों का तबादला हो गया और बाद में आए अधिकारियों ने पूर्व अधिकारियों का आदेश को नहीं माना। इस वजह से जमीन कुलदीप को नहीं मिल पाई। कई अन्य किसानों के मामले भी इस तरह अटक गए। कुलदीप के हाथ से आबादी की जमीन भी बिल्डर को चली गई और उसके स्थान पर अन्य जमीन भी नहीं मिली। कुलदीप ने मेरठ की भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में अर्जी दाखिल कर प्राधिकरण के अधिकारी पर समस्या का निस्तारण करने के बजाय रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। आरोप लगाया गया था कि प्राधिकरण के टाउन प्लानर ऋतु राज ब्यास ने फाइल चार्ज के नाम पर 20 लाख की रिश्वत मांगी थी। भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट के आदेश पर बीते साल 2019 में बीटा दो कोतवाली में मामला दर्ज हुआ था। मामले में तत्कालीन सीईओ, प्राधिकरण की तत्कालीन उप महाप्रबंधक नियोजन मीना भार्गव,टाउन प्लानर ऋतु राज ब्यास और बिल्डर वैभव जैन के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने अब तत्कालीन सीईओ से पूछताछ के लिए शासन को पत्र भेज कर अनुमति मांगी है। मामला वरिष्ठ आइएएस का होने की वजह से पुलिस के अधिकारी मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।


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