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हिस्ट्रीशीटर धर्मी हत्याकांड के आरोपित रणदीप सहित अन्य बरी

। शव को रूपबास गांव के पास फेंक दिया। धर्मी की हत्या से दादरी क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया था। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने थाने का घेराव किया था। इस मुकदमे में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ न्यायाधीश अनिल कुमार ने निर्णय सुनाया है। न्यायालय ने सभी आरोपित सुनील भगत प्रधान जयवीर राहुल भूपेंद्र कपासिया सोनू सुनील उर्फ रोपी संजू उर्फ बबली और ज्ञानेंद्र को दोष मुक्त किया है। ये सभी पहले से ही हाईकोर्ट से जमानत लेकर बाहर हैं। भूपेंद्र पैकार सिंह विवेक अनित उर्फ तोता रणदीप भाटी नरेंद्र उर्फ निनदर और संजय उर्फ सचिन को भी दोष मुक्त कर दिया है। ये सारे आरोपित जेल में बंद है। ---

By JagranEdited By: Published: Mon, 17 Feb 2020 09:30 PM (IST)Updated: Tue, 18 Feb 2020 06:06 AM (IST)
हिस्ट्रीशीटर धर्मी हत्याकांड के आरोपित रणदीप सहित अन्य बरी
हिस्ट्रीशीटर धर्मी हत्याकांड के आरोपित रणदीप सहित अन्य बरी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : जिला न्यायालय ने हिस्ट्रीशीटर धर्मी महावड़ की हत्या में कुख्यात गैंगस्टर रणदीप भाटी और अनित तोता समेत सभी आरोपितों को बरी कर दिया है। केस की सुनवाई के दौरान गवाह व साक्ष्य के अभाव में आरोपितों को बरी कर दिया गया है। वहीं, धर्मा की गत वर्ष घर से उठाकर हत्या की गई थी।

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दादरी के महावड़ गांव के रहने वाले धर्मी का पांच जनवरी 2019 की रात अपहरण कर लिया गया था। उसकी हत्या करके शव रूपवास गांव के पास फेंक दिया गया था। इस मामले में सादुल्लापुर गांव के निवासी बबली नागर, जेल में बंद गैंगस्टर रणदीप भाटी, विवेक, महकार और ज्ञानेंद्र सहित दस लोगों के खिलाफ थाना दादरी में हत्या का मामला दर्ज कराया गया था। धर्मी के स्वजन ने पुलिस को बताया था कि आरोपित बबली नागर ने जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर रणदीप भाटी से धर्मी की बात करवाई थी। धर्मी और रणदीप के बीच फोन पर कहासुनी हो गई थी। इसके बाद रणदीप के गुर्गों ने धर्मी को अगवा कर लिया और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। धर्मी की हत्या से दादरी क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया था। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने थाने का घेराव किया था। इस मुकदमे में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ न्यायाधीश अनिल कुमार ने निर्णय सुनाया है। न्यायालय ने सभी आरोपित सुनील, भगत प्रधान, जयवीर, राहुल, भूपेंद्र कपासिया, सोनू, सुनील उर्फ रोपी, संजू उर्फ बबली और ज्ञानेंद्र को दोष मुक्त किया है। ये सभी पहले से ही हाई कोर्ट से जमानत लेकर बाहर हैं। इसके अलावा भूपेंद्र, पैकार सिंह, विवेक, अनित उर्फ तोता, रणदीप भाटी, नरेंद्र उर्फ निनदर और संजय उर्फ सचिन को भी दोष मुक्त कर दिया है।


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