एनबीसीसी को कोर्ट का निर्देश, आम्रपाली के नोएडा-ग्रेनो के 8 प्रोजेक्ट को जल्द करो पूरा
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेशनल बिल्डिग कंस्ट्रक्शन कंपनी (एनबीसीसी) को आम्रपाली समूह के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फंसे आठ प्रोजेक्ट का निर्माण और उनका पजेशन जल्द से जल्द देने का आदेश जारी किया है। इसके बाद नोएडा के उन 42 हजार निवेशकों के चेहरे खिल गए है जो अपना आशियाना हासिल करने के लिए कई वर्षो सड़क से संसद तक संघर्ष कर रहे है।
जागरण संवाददाता, नोएडा :
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेशनल बिल्डिग कंस्ट्रक्शन कंपनी (एनबीसीसी) को आम्रपाली समूह के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फंसे आठ प्रोजेक्ट का निर्माण और उनका पजेशन जल्द से जल्द देने का आदेश जारी किया है। इसके बाद नोएडा के उन 42 हजार निवेशकों के चेहरे खिल गए हैं, जो अपना आशियाना हासिल करने के लिए कई वर्षो से सड़क से संसद तक संघर्ष कर रहे हैं।
निवेशकों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस उदय ललित की खंडपीठ ने कंपनी से कहा है कि वो आम्रपाली के जोडिएक, सफायर-1 और 2, सिलिकॉन सिटी-1 और 2, प्रिसली इस्टेट, ओ2 वैली और सेंचुरियन पार्क का अधूरा निर्माण पूरा करें। इन प्रोजेक्ट में कुल 11258 घर खरीदारों के फ्लैट फंसे पड़े हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सुरेखा परिवार को भी लताड़ लगाई है। इस परिवार ने पहले कोर्ट में कहा था कि वो आम्रपाली के कुछ प्रोजेक्ट खरीदना चाहती है। इसके लिए कोर्ट ने सुरेखा परिवार को 167 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया था, लेकिन तय तारीख तक उसने यह पैसा जमा नहीं किया है। कोर्ट ने सुरेखा परिवार को चेतावनी देते हुए कहा है कि उसके परिवार के तीन सदस्यों को जेल भेज दिया जाएगा, अगर उसने रकम जल्दी जमा नहीं की। कोर्ट अब 13 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा। वहीं आज सुनवाई के दौरान स्ट्रेस फंड को लेकर भी चर्चा की गई कयास लगाए जा रहे हैं कि अगली सुनवाई के दौरान आम्रपाली को फंड मिल सकता है, जिससे उसकी बाधाएं दूर हो सकेंगे। अब निवेशकों को 13 दिसंबर की सुनवाई का बेसब्री से इंतजार है।