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आवंटन निरस्त करने के पहले निर्माण को दिया जाए दो वर्ष का समय

जागरण संवाददाता नोएडा जुलाई 2020 के बाद जिन भूखंडों पर निर्माण के लिए टाइम एक्सटेंशन ख

By JagranEdited By: Published: Tue, 17 Nov 2020 06:52 PM (IST)Updated: Tue, 17 Nov 2020 06:52 PM (IST)
आवंटन निरस्त करने के पहले निर्माण को दिया जाए दो वर्ष का समय
आवंटन निरस्त करने के पहले निर्माण को दिया जाए दो वर्ष का समय

जागरण संवाददाता, नोएडा :

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जुलाई 2020 के बाद जिन भूखंडों पर निर्माण के लिए टाइम एक्सटेंशन खत्म हो रहा है। उनका आवंटन निरस्त करने और जुलाई 2020 से पहले जिन भूखंडों का टाइम एक्सटेंशन खत्म हो चुका है, उन्हें सिर्फ जुलाई 2021 तक का टाइम एक्सटेंशन देने की व्यवस्था का विरोध किया जा रहा है। सेक्टर-62 आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सुखदेव शर्मा ने मांग की है कि टाइम एक्सटेंशन खत्म होने और सिर्फ जुलाई 2021 तक टाइम एक्सटेंशन देने के बजाय निर्माण कार्य करने के लिए कम से कम दो वर्ष का समय दिया जाए।

नोएडा प्राधिकरण द्वारा हाल ही में व्यवस्था लागू की गई है कि जुलाई 2021 के बाद से ऐसे सभी भूखंडों का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा, जिस पर निर्माण कार्य नहीं किया गया है। वहीं जिन भूखंडों का टाइम एक्सटेंशन जुलाई 2020 के बाद खत्म हुआ है उनको टाइम एक्सटेंशन जुलाई 2021 तक नहीं दिया जा रहा है। जिन भूखंडों के निर्माण के लिए टाइम एक्सटेंशन जुलाई 2020 तक खत्म हो रहा था, उन्हें जारी किए गए टाइम एक्सटेंशन सर्टिफिकेट निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया है जो कि सरासर गलत है। उन्होंने मांग की है कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा बिना सार्वजनिक सूचना जारी किए यह नियम जनता पर नहीं थोपने चाहिए। वहीं अखबारों के माध्यम से सार्वजनिक सूचना जारी करने के दो साल बाद ही भूखंडों का आवंटन निरस्त किया जाए।


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