शर्तों के साथ बनेंगे कलर ब्लाइंड आवेदक के लाइसेंस
जासं नोएडा परिवहन विभाग अब कलर ब्लाइंडनेस वालों का भी ड्राइविग लाइसेंस बनाएगा। ये पहल दिव्य
जासं, नोएडा : परिवहन विभाग अब कलर ब्लाइंडनेस वालों का भी ड्राइविग लाइसेंस बनाएगा। ये पहल दिव्यांग आत्मनिर्भर योजना के तहत की जा रही है। हालांकि ऐसे लाइसेंस धारकों को भारी वाहन और रात में वाहन चलाने की मनाही होगी। एआरटीओ एके पांडेय ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इसके लिए आदेश जारी हो गए हैं। एआरटीओ ने बताया कि सरकारी अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ आवेदक की कलर ब्लाइंड की जांच कर प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इसमें कम व मध्यम श्रेणी की रिपोर्ट वाले का ही लाइसेंस बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति को सामने से तेज रोशनी पड़ने पर सात रंग दिखाई देते हैं। रात में ऐसे व्यक्तियों के सामने कई बार भ्रम की स्थिति बन जाती है। इसी कारण अब तक ऐसे लोगों के लाइसेंस बनाने की अनुमति नहीं थी। दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के तहत कुछ शर्तो के साथ लाइसेंस बनाने के निर्देश जारी हुए हैं।