Move to Jagran APP

शर्तों के साथ बनेंगे कलर ब्लाइंड आवेदक के लाइसेंस

जासं नोएडा परिवहन विभाग अब कलर ब्लाइंडनेस वालों का भी ड्राइविग लाइसेंस बनाएगा। ये पहल दिव्य

By JagranEdited By: Published: Wed, 22 Jul 2020 11:16 PM (IST)Updated: Wed, 22 Jul 2020 11:16 PM (IST)
शर्तों के साथ बनेंगे कलर ब्लाइंड आवेदक के लाइसेंस
शर्तों के साथ बनेंगे कलर ब्लाइंड आवेदक के लाइसेंस

जासं, नोएडा : परिवहन विभाग अब कलर ब्लाइंडनेस वालों का भी ड्राइविग लाइसेंस बनाएगा। ये पहल दिव्यांग आत्मनिर्भर योजना के तहत की जा रही है। हालांकि ऐसे लाइसेंस धारकों को भारी वाहन और रात में वाहन चलाने की मनाही होगी। एआरटीओ एके पांडेय ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इसके लिए आदेश जारी हो गए हैं। एआरटीओ ने बताया कि सरकारी अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ आवेदक की कलर ब्लाइंड की जांच कर प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इसमें कम व मध्यम श्रेणी की रिपोर्ट वाले का ही लाइसेंस बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति को सामने से तेज रोशनी पड़ने पर सात रंग दिखाई देते हैं। रात में ऐसे व्यक्तियों के सामने कई बार भ्रम की स्थिति बन जाती है। इसी कारण अब तक ऐसे लोगों के लाइसेंस बनाने की अनुमति नहीं थी। दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के तहत कुछ शर्तो के साथ लाइसेंस बनाने के निर्देश जारी हुए हैं।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.