Move to Jagran APP

लाइसेंस नवीनीकरण के नियमों में बदलाव, 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन

उद्यम संचालन में उद्यमी को फैक्ट्री एक्ट के तहत लाइसेंस तभी मिलेगा। जब उद्यम से संबंधित सभी विभागों से एनओसी हासिल की जा चुकी हो, क्योंकि सरकार के सख्त निर्देश है कि उद्यम संचालन में सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसे में तमाम लोग ऑन लाइन फार्म चार भरने की बजाए, मैन्युअल फार्म चार बी भर कर जमा कर रहे है। जो पूरी तरह से अनुचित है, ऐसे में 31 अक्टूबर आवेदन की अंतिम तिथि है, फैक्ट्री एक्ट के तहत जिन्हें लाइसेंस लेना है या नवीनीकरण कराना है। वह ऑन लाइन प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 13 Oct 2018 05:56 PM (IST)Updated: Sat, 13 Oct 2018 05:56 PM (IST)
लाइसेंस नवीनीकरण के नियमों में बदलाव, 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन
लाइसेंस नवीनीकरण के नियमों में बदलाव, 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन

जागरण संवाददाता, नोएडा :

loksabha election banner

उद्यम संचालन में उद्यमी को फैक्ट्री एक्ट के तहत लाइसेंस तभी मिलेगा, जब उद्यम से संबंधित सभी विभागों से एनओसी हासिल की जा चुकी हो। सरकार के सख्त निर्देश है कि उद्यम संचालन में सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसे में तमाम लोग ऑन लाइन फार्म चार भरने की बजाए, मैन्युअल फार्म चार बी भर कर जमा कर रहे है। जो पूरी तरह से अनुचित है, ऐसे में 31 अक्टूबर आवेदन की अंतिम तिथि है, फैक्ट्री एक्ट के तहत जिन्हें लाइसेंस लेना है या नवीनीकरण कराना है। वह ऑन लाइन प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते है।

उप निदेशक कारखाना ओपी भारती ने शनिवार को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सरकार ने फैक्ट्री एक्ट लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। कारखानों को श्रेणियों की संख्या में कर एक वर्ष से अधिक समय का नवीनीकरण का नियम बनाया गया है। आवेदन की प्रक्रिया मौजूदा समय में चल रही है, 31 अक्टूबर अंतिम तिथि निर्धारित है। ऑन लाइन आवेदन ही स्वीकार किए जा रहे है।

उन्होंने यह भी बताया कि शहर में संचालित इकाइयों में श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और मानकों को पालन करान प्राथमिकता है। इसके लिए जल्द ही इकाइयों का निरीक्षण भी शुरू किया जाएगा। फैक्ट्री एक्ट के तहत लाइसेंस के नवीनीकरण के नए नियम

वर्ग संख्या

सामान्य श्रेणी 10 वर्ष

खतरनाक श्रेणी 05 वर्ष

अति खतरनाक श्रेणी 03 वर्ष जिले में जारी फैक्ट्री एक्ट के तहत लाइसेंस

वर्ष संख्या

सामान्य श्रेणी 3991

खतरनाक श्रेणी 234

अति खतरनाक श्रेणी 09

कुल 4234


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.