लाइसेंस नवीनीकरण के नियमों में बदलाव, 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन
उद्यम संचालन में उद्यमी को फैक्ट्री एक्ट के तहत लाइसेंस तभी मिलेगा। जब उद्यम से संबंधित सभी विभागों से एनओसी हासिल की जा चुकी हो, क्योंकि सरकार के सख्त निर्देश है कि उद्यम संचालन में सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसे में तमाम लोग ऑन लाइन फार्म चार भरने की बजाए, मैन्युअल फार्म चार बी भर कर जमा कर रहे है। जो पूरी तरह से अनुचित है, ऐसे में 31 अक्टूबर आवेदन की अंतिम तिथि है, फैक्ट्री एक्ट के तहत जिन्हें लाइसेंस लेना है या नवीनीकरण कराना है। वह ऑन लाइन प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते है।
जागरण संवाददाता, नोएडा :
उद्यम संचालन में उद्यमी को फैक्ट्री एक्ट के तहत लाइसेंस तभी मिलेगा, जब उद्यम से संबंधित सभी विभागों से एनओसी हासिल की जा चुकी हो। सरकार के सख्त निर्देश है कि उद्यम संचालन में सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसे में तमाम लोग ऑन लाइन फार्म चार भरने की बजाए, मैन्युअल फार्म चार बी भर कर जमा कर रहे है। जो पूरी तरह से अनुचित है, ऐसे में 31 अक्टूबर आवेदन की अंतिम तिथि है, फैक्ट्री एक्ट के तहत जिन्हें लाइसेंस लेना है या नवीनीकरण कराना है। वह ऑन लाइन प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते है।
उप निदेशक कारखाना ओपी भारती ने शनिवार को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सरकार ने फैक्ट्री एक्ट लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। कारखानों को श्रेणियों की संख्या में कर एक वर्ष से अधिक समय का नवीनीकरण का नियम बनाया गया है। आवेदन की प्रक्रिया मौजूदा समय में चल रही है, 31 अक्टूबर अंतिम तिथि निर्धारित है। ऑन लाइन आवेदन ही स्वीकार किए जा रहे है।
उन्होंने यह भी बताया कि शहर में संचालित इकाइयों में श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और मानकों को पालन करान प्राथमिकता है। इसके लिए जल्द ही इकाइयों का निरीक्षण भी शुरू किया जाएगा। फैक्ट्री एक्ट के तहत लाइसेंस के नवीनीकरण के नए नियम
वर्ग संख्या
सामान्य श्रेणी 10 वर्ष
खतरनाक श्रेणी 05 वर्ष
अति खतरनाक श्रेणी 03 वर्ष जिले में जारी फैक्ट्री एक्ट के तहत लाइसेंस
वर्ष संख्या
सामान्य श्रेणी 3991
खतरनाक श्रेणी 234
अति खतरनाक श्रेणी 09
कुल 4234