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दिखावे को खड़ी कर रखी थी एंटी स्माग गन मशीन, पांच लाख का जुर्माना

जागरण संवाददाता ग्रेटर नोएडा वायु प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए प्रदूषण विभाग लगातार क

By JagranEdited By: Published: Tue, 10 Nov 2020 09:12 PM (IST)Updated: Tue, 10 Nov 2020 09:12 PM (IST)
दिखावे को खड़ी कर रखी थी एंटी स्माग गन मशीन, पांच लाख का जुर्माना
दिखावे को खड़ी कर रखी थी एंटी स्माग गन मशीन, पांच लाख का जुर्माना

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : वायु प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए प्रदूषण विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। प्रदूषण विभाग के साथ-साथ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी लगातार शहर में घूमकर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ( ग्रेप) के नियमों का पालन कराने में जुटे है। बावजूद इसके लोग प्रदूषण फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बिल्डर परियोजनाओं पर लगातार राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इतना ही नहीं, बिल्डरों ने परियोजनाओं के बाहर एंटी स्माग गन मशीन लगा रखी है। ताकि विभागीय कार्रवाई से बचा जा सके। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को प्रदूषण विभाग की टीम के निरीक्षण के दौरान सामने आया। क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी डॉ. अर्चना द्विवेदी ने बताया कि सोमवार को टीम के निरीक्षण के दौरान ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 16 बी सेक्टर एक स्थित ग्रुप हाउसिग परियोजना फ्लोरा हेरिटेज में निर्माण कार्य होता मिला। परियोजना के बाहर एंटी स्माग गन मशीन लगी थी, लेकिन वह चालू हालत में नहीं मिली। निर्माण कार्य के दौरान एनजीटी के नियमों का सरेआम उल्लंघन होता पाया गया। क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि बिल्डर पर पांच लाख रुपये के अर्थदंड की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही इकोविलेज एक में सेनाटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बाहर भी खुले में निर्माण सामग्री पड़ी मिली। यहां पर भी एनजीटी के नियमों का उल्लंघन पाने पर विभाग ने एक लाख रुपये के अर्थदंड की कार्रवाई की है। क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि पांच नवंबर को निरीक्षण के दौरान खुले में निर्माण सामग्री मिलने व एनजीटी के नियमों का उल्लंघन होने पर 50 हजार रुपये के अर्थदंड की कार्रवाई की गई थी। साथ ही सड़क से निर्माण सामग्री हटाने की चेतावनी दी थी, लेकिन मंगलवार को निरीक्षण के दौरान निर्माण सामग्री सड़क पर ही पड़ी मिली। इसके साथ ही विभाग ने इकोविलेज एक प्लाट संख्या 11 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नियमों का उल्लंघन होने व खुले में निर्माण सामग्री पड़ी होने, पानी का छिड़काव न किए जाने पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट ऐस सिटी सोसायटी के समीप बाइक आटो सर्विस सेंटर पर प्लास्टिक का सामान जलाने पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग की क्षेत्रीय अधिकारी अर्चना द्विवेदी ने बताया कि एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जांच अभियान लगातार जारी रहेगा।

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