बिल्डर ने बंद किया ऐच्छर गांव का सर्विस रोड, 50 हजार आबादी परेशान, प्रशासन पर सवाल
ऐच्छर गांव और बाजार को जोड़ने वाला सर्विस रोड एक बिल्डर द्वारा बंद कर दिया गया है, जिससे 50 हजार ...और पढ़ें

HighLights
ऐच्छर गांव का सर्विस रोड बिल्डर ने किया बंद।
50 हजार लोगों को आवागमन में हो रही भारी परेशानी।
शिकायतों के बावजूद एक साल से नहीं हुई कार्रवाई।
आशीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। ऐच्छर गांव और बाजार को जोड़ने वाले सर्विस रोड को कथित रूप से बिल्डर द्वारा बंद किए जाने से 50 हजार आबादी की परेशानी बढ़ गई है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि निजी स्तर पर रास्ते को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही सड़क पर कई फीट गहरा गड्ढा भी कर दिया गया है। इससे लोगों के सामने आवागमन की समस्या खड़ी हो गई है और हादसे का खतरा बना हुआ है। आरोप है कि एक वर्ष से अधिक समय से रास्ता बंद पड़ा है।
स्थानीय लोगों के मुताबिक, ऐच्छर गांव और बाजार के अलावा सेक्टर 36, पाई समेत कई अन्य सेक्टरों को जोड़ने वाला सर्विस मार्ग है। यह सर्विस रोड रोजाना बड़ी संख्या में लोगों के आवागमन का प्रमुख रास्ता है।
कई लोगों को दो किमी लगाना पड़ता है चक्कर
ग्रामीण इसी मार्ग से बाजार, कामकाज और अन्य जरूरी कार्यों के लिए आते-जाते हैं। रास्ता बंद होने के बाद लोगों को दूसरी दिशा से होकर जाना पड़ रहा है।
कई लोगों को करीब दो किलोमीटर अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है। रास्ता बंद करने के लिए सड़क पर कई फीट गहरा गड्ढा खोद दिया गया है। साथ ही मिट्टी का बड़ा ढेर लगा दिया है और चारों ओर ग्रीन नेट लगा हुआ है।
रात के समय यहां पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने पर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि कोई वाहन चालक या राहगीर अंधेरे में गड्ढे के पास पहुंच गया तो गंभीर हादसा हो सकता है।
शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समस्या का समाधान
ग्रामीणों का आरोप है कि समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार विभागों से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक रास्ता खुलवाने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। इससे लोगों में नाराजगी है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि यह सर्विस रोड सरकारी जमीन, सार्वजनिक रास्ते या स्वीकृत लेआउट में दर्ज सड़क है तो किसी निजी व्यक्ति या बिल्डर द्वारा बिना सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के उसे बंद करना गंभीर मामला हो सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि और स्वीकृत लेआउट की जांच कराई जा सकती है।
इन नियमों के आधार पर सिर्फ बंद कर सकते हैं सड़क :
- सड़क निर्माण और मरम्मत
- सुरक्षा और आपदा
- प्रशासनिक अनुमति
- वीआईपी मूवमेंट,
- किसी बड़े सार्वजनिक आयोजन के लिए जिला प्रशासन या पुलिस द्वारा अनुमति पर
अवैध तरीके से रास्ता बंद करने यह कार्रवाई के हैं नियम
- भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा 126 की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।
- सार्वजनिक रास्ता बंद किए जाने पर स्थानीय प्रशासन शिकायत के आधार पर या स्वयं संज्ञान में लेकर कार्रवाई कर सकता है।
संबंधित विभाग के अधिकारियों को मौके पर भेजकर मार्ग बंद किए जाने की जांच कराएंगे। कार्रवाई की जाएगी।
- एके सिंह, जीएम, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण
