सुनवाई पर सुपरटेक के बिल्डर अनुपस्थित, एडीएम ने जताई नाराजगी
जागरण संवाददाता नोएडा सोसायटी में प्राधिकरण की ओर से तय शुल्क से अधिक रकम वसूलने पर सेक्टर-74 सुपरटेक केपटाउन सोसायटी के बिल्डर के खिलाफ महामारी अधिनियम 1
जागरण संवाददाता, नोएडा : सोसायटी में प्राधिकरण की ओर से तय शुल्क से अधिक रकम वसूलने पर सेक्टर-74 सुपरटेक केपटाउन सोसायटी के बिल्डर के खिलाफ महामारी अधिनियम 1897 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
गौरतलब है कि सोसायटी के लोगों ने बिल्डर पर आरोप लगाया है कि बिना निवासियों की सहमति के पानी, बिजली आदि का शुल्क बढ़ा दिया गया है। इस मामले में अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन तीन जून को बिल्डर के खिलाफ एडीएम को शिकायत दी थी। कोरोना महामारी के दौरान इस तरह का शुल्क बढ़ाने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई है। इस मामले की एडीएम ने बुधवार को सुनवाई की, इस दौरान बिल्डर, उसके प्रतिनिधि के उपस्थित न होने पर एडीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता एओए के अध्यक्ष अरुण शर्मा उपस्थित रहे, लेकिन बिल्डर, उसका प्रतिनिधि नहीं आए। इस मामले में अगली सुनवाई तीन जुलाई की होगी। उस दिन अनुपस्थित रहने पर महामारी अधिनियम 1897 और धारा-188 सीआरपीएफ के अंतर्गत बिल्डर पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।