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लूट के दो मामलों में शातिर को पांच-पांच साल की सजा

हजारों की नगदी व सोने के कुंडल आदि की लूट के दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट-प्रथम ने एक ही आरोपित को दोषी ठहराते हुए दोनों मामलों में पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 20 Jan 2021 11:09 PM (IST)Updated: Wed, 20 Jan 2021 11:09 PM (IST)
लूट के दो मामलों में शातिर को पांच-पांच साल की सजा
लूट के दो मामलों में शातिर को पांच-पांच साल की सजा

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। हजारों की नगदी व सोने के कुंडल आदि की लूट के दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट-प्रथम ने एक ही आरोपित को दोषी ठहराते हुए दोनों मामलों में पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है।

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अभियोजन अधिकारी रामअवतार सिंह ने बताया कि 25 मई, 2015 को शामली जिले के कासीवाड़ा निवासी इंतजार अपने भाई के साथ पशु पैठ से लौट रहा था। जब वह बुढ़ाना तिराहा पर पहुंचा तो हथियारबंद बदमाश ने उसे रोक लिया तथा आतंकित कर 70 हजार रुपये लूट लिये। बताया कि पुलिस ने विवेचना की तो प्रकाश में आया कि लूट करने वाला भसाना गांव निवासी राहुल पुत्र जसवीर है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रिमांड पर लेकर उससे लूट की रकम में से 10 हजार रुपये बरामद किये गए। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम-1 प्रशांत कुमार के समक्ष हुई। दोनों पक्ष की बहस सुनने तथा गवाह व सुबूत के आधार पर कोर्ट ने राहुल को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाते हुए दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। बताया कि लूट की दूसरी घटना 29 मई, 2015 को बुढ़ाना में भारत क्रेशर के समीप हुई। जब बामनहेड़ी निवासी लवकुश अपनी बहन को बाइक से कुरथल से ला रहा था। बताया कि जब बाइक भारत क्रेशर पर पहुंची तो हथियारबंद बदमाश ने लवकुश से 13 हजार रुपये तथा बाइक पर बैठी उसकी बहन से सोने के कुंडल तथा चेन आदि लूट लिए थे। पुलिस विवेचना में प्रकाश में आया था कि लूट की यह घटना भी राहुल ने ही अंजाम दी। मुकदमे की सुनवाई कर एसीजेएम-1 ने राहुल को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई तथा दो हजार का अर्थदंड भी लगाया।


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