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कर अधीक्षक को राजस्व हानि का दोषी माना

विज्ञापन एजेंसियों को अवैध रूप से अनुमति देने पर पालिका प्रशासन सख्त हो गया है। पालिका ने कर अधीक्षक को राजस्व हानि पहुंचाने का दोषी माना है। उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने और निलंबन की संस्तुति के लिए डीएम को पत्र लिखा गया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 11 May 2019 11:43 PM (IST)Updated: Sun, 12 May 2019 06:27 AM (IST)
कर अधीक्षक को राजस्व हानि का दोषी माना
कर अधीक्षक को राजस्व हानि का दोषी माना

मुजफ्फरनगर: विज्ञापन एजेंसियों को अवैध रूप से अनुमति देने पर पालिका प्रशासन सख्त हो गया है। पालिका ने कर अधीक्षक को राजस्व हानि पहुंचाने का दोषी माना है। उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने और निलंबन की संस्तुति के लिए डीएम को पत्र लिखा गया है। मामले में पालिका लीगल अधिवक्ता की रिपोर्ट का भी परीक्षण कर रही है। लगातार कार्रवाई के चलते पालिका के लाइसेंस विभाग में खलबली मची है।

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नगर पालिका में विज्ञापन एजेंसियों को अवैध रूप से शहर में होर्डिंग्स, बैनर, यूनिपोल और कैंटीलीवर लगाने की अनुमति दी गई हैं। लाइसेंस विभाग के लिपिक प्रवीण और कर एवं राजस्व अधीक्षक आरडी पोरवाल ने यह खेल रचा है। एजेंसियों की फाइलों पर रिपोर्ट लगती रही, लेकिन पालिकाध्यक्ष को मामले में कोई जानकारी नहीं दी गई। खाते में पैसा आने के बाद पालिका ने इसकी जांच कराई तो पूरे खेल से पर्दा उठ गया। गहनता से पड़ताल में अवैध रिपोर्ट, जांच, निरीक्षण दिखाकर एजेंसियों के लाइसेंस का नवीनीकरण कर दिया गया। पालिका प्रशासन प्रकरण में पूरी सख्ती बरत रहा है। लाइसेंस विभाग में प्रतिदिन होने वाले कार्यों की मॉनिटरिग कराई जा रही है। शनिवार को पालिकाध्यक्ष अंजू अग्रवाल ने कर एवं राजस्व अधीक्षक आरडी पोरवाल के खिलाफ लीगल अधिवक्ता विकास कुमार से कार्रवाई की पत्रावलियां तैयार कराई गई हैं। अधिवक्ता ने अपनी रिपोर्ट में आरडी पोरवाल को राजस्व हानि पहुंचाने के दोषी माने हैं, जबकि उनके खिलाफ आइपीसी की धारा 408,409 में रिपोर्ट दर्ज कराने का खाका बनाया है। इसको लेकर पालिकाध्यक्ष अंजू अग्रवाल ने डीएम को कर अधीक्षक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने और निलंबन की कार्रवाई को पत्र लिखा है।


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