अपहरण व हत्या : दोहरे हत्याकांड के दोषी को मिली फांसी की सजा Muzaffarnagar News
फिरौती के लिए अपहरण व हत्या के मामले में अपर जिला न्यायाधीश 11 राजेश भारद्वाज ने सुनाया फांसी की सजा का फैसला।
मुजफ्फरनगर, जेएनएन। मुजफ्फरनगर थाना पुरकाजी के गांव नगला दो हेली निवासी दो दोस्तों ज्ञान सिंह पुत्र महावीर सिंह व राजपाल पुत्र चंद्रभान की 8 दिसंबर 2011 को दो लाख की फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में न्यायालय ने कलीम उर्फ कालिया निवासी सीकरी थाना भोपा को दोनों हत्या व अपहरण के मामले में बुधवार को दोषी ठहराया था। जबकि नामजद पांच अन्य अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था। गुरुवार को सजा के प्रश्न पर हुई बहस के बाद एडीजे 11 राजेश भारद्वाज ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई। न्यायालय ने अपहरण व हत्या के मामले में दोषी पर 1000 का जुर्माना भी लगाया है जबकि तमंचा बढ़ाओ बरामद होने पर 2 वर्ष का सश्रम कारावास वह 1000 अर्थदंड की सजा भी दी गई है।