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भाजपा के दो विधायकों कपिलदेव और विक्रम सैनी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

प्रयागराज स्थित एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय ने भाजपा के दो विधायकों कपिलदेव अग्रवाल और विक्रम सैनी के गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं।

By Nawal MishraEdited By: Published: Thu, 15 Nov 2018 08:49 PM (IST)Updated: Thu, 15 Nov 2018 10:47 PM (IST)
भाजपा के दो विधायकों कपिलदेव और विक्रम सैनी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट
भाजपा के दो विधायकों कपिलदेव और विक्रम सैनी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

मुजफ्फरनगर (जेएनएन)। जानलेवा हमला, तोडफ़ोड़ और पथराव के दो अलग-अलग मामलों में तारीखों पर पेश नहीं होने पर प्रयागराज स्थित एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय ने भाजपा के दो विधायकों कपिलदेव अग्रवाल और विक्रम सैनी के गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हैं। वारंट जारी कर न्यायालय ने संबंधित थाना पुलिस को निर्देशित किया है कि दोनों विधायकों को गिरफ्तार कर पेश किया जाए। न्यायालय ने विधायक कपिलदेव मामले में 24 नवंबर और विक्रम सैनी मामले में 18 नवंबर को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। 

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2003 में दर्ज हुआ था मुकदमा 

वर्ष 2003 में थाना सिविल लाइन क्षेत्र में रहने वाले समाजसेवी की बेटी की शोकसभा के दौरान बवाल हो गया था, जिसमें थाना सिविल लाइन में भाजपा के मौजूदा एवं सदर विधायक कपिल देव अग्रवाल, शिवसेना नेता ललित मोहन शर्मा व दर्जनों अज्ञात लोगों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय में पेश नहीं होने पर न्यायालय ने 27 अक्टूबर को विधायक कपिलदेव अग्रवाल और शिवसेना नेता ललित मोहन शर्मा के गिरफ्तारी वारंट (एनबीडब्लू) जारी कर दिए।वर्ष 2008 में गांव कवाल के असलम ने मारपीट और जानलेवा हमले आदि की धाराओं में खतौली के मौजूदा भाजपा विधायक विक्रम सैनी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। निजी परिवाद पर सुनवाई के दौरान पेश नहीं होने पर प्रयागराज के एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय ने विधायक विक्रम सैनी के भी गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। 

पूर्व मंत्री समेत 23 के खिलाफ एनबीडब्ल्यू

प्रयागराज : बलवा, शांति भंग और आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में हाजिर नहीं होने पर पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद मिश्र समेत 23 के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी हुआ है। गुरुवार को मुकदमे की सुनवाई हुई तो दुर्गा प्रसाद, सूर्य प्रताप शाही, रविंद्र प्रताप मल्ल, नवल किशोर मिश्रा, गोविंद प्रसाद राय, पशुपति प्रसाद पाल, राम विलास, रामऔतार गुप्ता, भैरवनाथ तिवारी, सुभाष तिवारी, दयानंद, प्रदीप पांडेय, राम संवारे, रोशन पांडेय, रामरतन दास, नारायण प्रसाद, शंकर मिश्रा, चैतन्य देव, राम अचल मिश्रा, कृष्ण मोहन, अनिरुद्ध मिश्रा और शिवशंकर गौड़ हाजिर नहीं हुए। आरोपितों की तरफ से हाजिरी माफी की अर्जी भी नहीं दी गई। इस पर विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। बलवा, आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा देवरिया जिले के कोतवाली थाने में 1991 को दर्ज हुआ था। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। 

जवाहर पंडित हत्याकांड में आज फिर होगी सुनवाई 

प्रयागराज :विधायक जवाहर पंडित हत्याकांड का मुकदमा वापस लेने के मामले की सुनवाई गुरुवार को अपर जिला जज रमेश चंद्र की कोर्ट में हुई। मामले में बहस पूरी नहीं हो सकी। कोर्ट ने शेष बहस प्रस्तुत करने के लिए पक्षकारों को 16 नवंबर की तिथि तय की। पीडि़त पक्ष के अधिवक्ता लल्लन यादव व धारा सिंह ने मुकदमा वापसी का विरोध करते हुए कहा कि अभियोजन रबर स्टैंप की तरह है। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि व विशेष अधिवक्ता रणेंद्र प्रताप सिंह ने पीडि़त पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों का जवाब पेश किया। 


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