6 साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में 107 दिन में फैसला, दोषी पप्पू को आजीवन कारावास, जुर्माना भी लगाया
मुजफ्फरनगर में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने 107 दिनों में फैसला सुनाया है। दोषी ...और पढ़ें
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HighLights
छह साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला।
दोषी पप्पू को आजीवन कारावास की सजा।
कोर्ट ने 107 दिन में सुनाया ऐतिहासिक फैसला।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। छह वर्ष की बालिका से दुष्कर्म व अश्लील हरकत के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, विशेष पाक्सो एक्ट न्यायालय के पीठासीन अधिकारी मनोज कुमार सिद्धू ने दोषी को 107 दिनों की सुनवाई में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद मुकदमे में पहली सुनवाई दो जुलाई को हुई थी।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप बालियान ने बताया कि इसी वर्ष 19 अप्रैल को छपार क्षेत्र के एक गांव में छह वर्ष की बालिका मुहल्ले में स्थित किराना की दुकान पर सामान खरीदने गई थी। यहां पर दोषी पप्पू ने उसे बहला लिया और साथ ले गया। दोषी युवक बालिका को खेत ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया।
आजीवन कारावास की सजा सुनाई
पुलिस ने बालिका के पिता की तहरीर पर पाक्सो एक्ट एवं दुष्कर्म की धारा में मुकदमा दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले में पांच जून को पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। चार्जशीट दाखिल होने के बाद पहली सुनवाई दो जुलाई को हुई थी। अभियोजन ने आठ गवाह और साक्ष्य पेश किए। शनिवार को पप्पू को दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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न्यायालय ने आदेश में लिखा कि दोषी शेष प्राकृत जीवन तक जेल में रहेगा, यानी आखिरी सांस तक सजा भुगतेगा। दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की समस्त राशि पीड़ित बालिका को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
