ठेकेदार की हत्या में पांच को उम्रकैद
गांव से अगवा कर ले गए थे पांचों मुल्जिमान। एफटीसी-4 जज शबिस्ता आकिल ने सुनाई सजा।
मुजफ्फरनगर : अपहरण व हत्या के मामले में न्यायालय ने दोषी ठहराए गए पांचों अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पांच-पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनोद बालियान ने बताया कि रतनपुरी थाना क्षेत्र के भनवाड़ा निवासी सलीम पुत्र नजर अली ने मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि 30 मार्च, 2012 को उसके घर कादिर पुत्र गयासुद्दीन आया था। घर पर उसका भाई नईम ठेकेदार भी मौजूद था। दोनों के बीच कुछ बात हुई, जिसके बाद नईम खतौली जाने को कहकर चला गया, लेकिन वापस नहीं आया। काफी ढूंढने के बाद भी कादिर भी नहीं मिला था। सलीम ने बताया कि गांव के गय्यूर पुत्र गुलशेर व खलील पुत्र बुंदू ने उसे बताया कि उन्होंने गांव के बाहर मंडावली मोड़ पर नईम को कार में जाते देखा था। कार में भनवाड़ा निवासी कादिर, जाहिद, साकिब, खालिद व अकबर भी थे। आरोप लगाया कि उक्त पांचों ने नईम का अपहरण किया है। पुलिस ने कादिर को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसकी निशानहेदी पर हरियाणा के सोनीपत जिले के मुरथल गांव के जंगल से नईम का शव बरामद किया। पांचों अभियुक्तों को जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट-4 की जज शबिस्ता आकिल के समक्ष हुई। सात गवाह पेश किए गए। न्यायालय ने 17 अक्टूबर को पांचों अभियुक्तों को अपहरण व हत्या का दोषी माना था। शनिवार को कादिर पुत्र गयासुद्दीन, जाहिद पुत्र मुनफैत, साकिब पुत्र मुनफैत, खालिद पुत्र जाहिद व अकबर पुत्र अली हसन को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी।