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शनिवार-रविवार को लाकडाउन, मंगलवार को साप्ताहिक बंदी

कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शासन से शनिवार और रविवार को पूर्ण लाकडाउन की गाइडलाइन जारी हुई है। इस पर अमल करते हुए प्रशासन ने कार्ययोजना तैयार की है। इसके साथ ही शहर में मंगलवार को होने वाली साप्ताहिक बंदी यथावत रहेगी। साथ ही रात्रि नौ से सुबह छह बजे तक हर रोज नाइट क‌र्फ्यू लागू रहेगा।

By JagranEdited By: Published: Tue, 20 Apr 2021 10:30 PM (IST)Updated: Tue, 20 Apr 2021 10:30 PM (IST)
शनिवार-रविवार को लाकडाउन, मंगलवार को साप्ताहिक बंदी
शनिवार-रविवार को लाकडाउन, मंगलवार को साप्ताहिक बंदी

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शासन से शनिवार और रविवार को पूर्ण लाकडाउन की गाइडलाइन जारी हुई है। इस पर अमल करते हुए प्रशासन ने कार्ययोजना तैयार की है। इसके साथ ही शहर में मंगलवार को होने वाली साप्ताहिक बंदी यथावत रहेगी। साथ ही रात्रि नौ से सुबह छह बजे तक हर रोज नाइट क‌र्फ्यू लागू रहेगा।

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कोरोना महामारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जिले में भी संक्रमण बेकाबू हो गया है। आए दिन कोरोना संक्रमण से मौत के मामले सामने आ रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए बीते दिनों नाइट क‌र्फ्यू लगाया गया था। दो दिन पूर्व ही क‌र्फ्यू के समय एक घंटा बढ़ाते हुए रात नौ से सुबह छह बजे कर दिया गया। अब शासन से शनिवार और रविवार को पूर्ण लाकडाउन के आदेश जारी हुए हैं। इस पर प्रशासन ने काम करना शुरू कर दिया है। जिले में दोनों दिन अधिकतर व्यावसायिक गतिविधयां बंद रहेंगी। शहर, कस्बों और गांवों के बाजार बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रहेगी। सुबह और शाम को दूध, ब्रेड की दुकानें खुलेंगी। मेडिसिन प्रतिष्ठान पूरे दिन खुलेंगे।

एडीएम प्रशासन अमित सिंह ने बताया कि शासन की गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन कराया जाएगा। लाकडाउन में शहर को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके लिए नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साप्ताहिक बंदी यथावत रहेगी। औद्योगिक इकाइयां चलती रहेंगी। शादी मंडप में 50 की अनुमति

शादी समारोह के लिए भी गाइडलाइन जारी हुई है। शादी समारोह यदि खुले में आयोजित हो रहा है तो अधिकतम 100 आदमी मान्य होंगे, लेकिन शर्त यह भी होगी कि मैदान की क्षमता 200 व्यक्ति से कम न हो। वहीं हाल और मंडप में 50 व्यक्ति से अधिक को अनुमति नहीं मिलेगी। व्यक्ति संख्या वर और वधू पक्ष दोनों को मिलाकर गिनी जाएगी। हालांकि इसके लिए अनुमति लेने की कोई शर्त नहीं है, लेकिन अधिक संख्या की शिकायत पर कोविड प्रोटोकाल का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही होगी। मास्क न लगाने व थूकने पर जुर्माना

डीएम सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर निकलने पर मास्क, गमछा, रुमाल या दुपट्टे का मुंह पर प्रयोग जरूर करें। ऐसा नहीं करने पर प्रथम बार के लिए एक हजार जुर्माना लगाया जाएगा। अगली बार 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा और यह जुर्माना हर बार पकड़े जाने पर लगेगा। सार्वजनिक स्थलों पर अथवा घर से बाहर थूकने पर 500 का जुर्माना लगेगा।


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