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मुजफ्फरनगर में मजदूर की पीट-पीट हत्या के जुर्म में तीन भाइयों को उम्र कैद

मजदूर के दिहाड़ी मांगने पर हत्या के मामले में मुजफ्फरनगर में कोर्ट ने तीन भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने तीनों को दस-दस हजार रुपया जुर्माना की सजा दी है।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Thu, 26 Jul 2018 12:00 PM (IST)Updated: Thu, 26 Jul 2018 12:05 PM (IST)
मुजफ्फरनगर में मजदूर की पीट-पीट हत्या के जुर्म में तीन भाइयों को उम्र कैद
मुजफ्फरनगर में मजदूर की पीट-पीट हत्या के जुर्म में तीन भाइयों को उम्र कैद

मुजफ्फरनगर (जेएनएन)। ईंट भट्टा मजदूर के दिहाड़ी मांगने पर हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने तीनों को दस-दस हजार रुपया जुर्माना की सजा दी है।

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मुजफ्फरनगर में ईंट-भट्टा पर मजदूरी करने वाले युवक का शव नाले से बरामद हुआ था। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए युवक को साथ ले जाने वाले दो सगे भाइयों सहित तीन अभियुक्तों को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों हत्यारों को 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भुगतने का आदेश भी दिया है।

मंसूरपुर थाना क्षेत्र के संधावली गांव के रमेश पुत्र रामस्वरूप ने मुकदमा दर्ज कराया था। आठ मार्च, 2015 को संधावली गांव निवासी मोहर सिंह उर्फ भाटुल, सतीश व हरपाल पुत्र दयाराम साड़ो में काम करने के लिए रोहटा रोड हनुमान भट्टा पर अपने साथ उसके पुत्र मोनू को ले गए थे। आरोप है कि पांच हजार रुपये प्रतिमाह मजूदरी तय करने के बावजूद उन्होंने होली पर मोनू को केवल हजार रुपये देकर भेज दिया था। इसके बाद और पैसे मांगने पर गाली-गलौज भी की थी। बताया कि कुछ दिन बाद भाटुल, सतीश व हरपाल फिर घर आए थे और बकाया रुपये देने की बात कहकर मोनू को साथ लेकर चले गए थे।

इसके पांच दिन बाद ही सिर में चोट लगा मोनू का शव गांव के चांद मियां के खेत के पास एक नाले में पड़ा मिला था। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी यशपाल सिंह व सहायक शासकीय अधिवक्ता कय्यूम अली त्यागी ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई एडीजे चार रामसुध सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय में सात गवाह पेश हुए। एडीजे चार रामसुध सिंह ने तीनों अभियुक्तों को मोनू की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषियों को 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भुगतने का आदेश भी दिया।

दो अभियुक्त पहले से जेल में

हत्या में दोषी ठहराए गए तीन में से दो अभियुक्त सतीश एवं हरपाल पहले से ही जिला जेल में निरुद्ध चल रहे हैं। दोषी ठहराए जाने के साथ ही कोर्ट ने तीसरे अभियुक्त मोहर सिंह उर्फ भाटुल का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामे निरस्त कर जमानतदारों को जमानत के दायित्व से अलग कर दिया। 


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