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अपमिश्रित शराब की बिक्री पर लाइसेंस होगा रद

खतौली थाने पर शुक्रवार को आयोजित बैठक में शराब ठेकों के लाइसेंसधारकों और सेल्समैनों को अपमिश्रित शराब की बिक्री न करने की हिदायत दी गई। ओवररेटिग की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई और उनका लाइसेंस रद किए जाने की चेतावनी दी गई।

By JagranEdited By: Published: Fri, 02 Apr 2021 11:41 PM (IST)Updated: Fri, 02 Apr 2021 11:41 PM (IST)
अपमिश्रित शराब की बिक्री पर लाइसेंस होगा रद
अपमिश्रित शराब की बिक्री पर लाइसेंस होगा रद

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। खतौली थाने पर शुक्रवार को आयोजित बैठक में शराब ठेकों के लाइसेंसधारकों और सेल्समैनों को अपमिश्रित शराब की बिक्री न करने की हिदायत दी गई। ओवररेटिग की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई और उनका लाइसेंस रद किए जाने की चेतावनी दी गई।

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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। चुनाव के दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो इस पर गहनता से मंथन किया जा रहा है। पंचायत चुनाव में वोटरों को जहरीली शराब सेवन न कराया जाए, इसको लेकर भी सख्ती बरती जा रही है। उम्मीदवारों को भी हिदायत दी गई। एसडीएम इंद्राकांत द्विवेदी, सीओ राकेश सिंह, आबकारी निरीक्षक कमलेश्वर कश्यप ने शराब ठेका लाइसेंसधारकों और सेल्समैन की बैठक में कहा कि शराब ठेकों पर अधिकृत शराब बिक्री की जाए। अपमिश्रित शराब नहीं बेची जानी चाहिए और निर्धारित दो बोतल या छह पव्वे देशी शराब से अधिक किसी व्यक्ति को न दी जाए। उससे अधिक शराब ले जाने वाले की तुरंत सूचना दें। शराब पर ओवररेंटिग नहीं होनी चाहिए। एसडीएम ने कहा कि निर्देशों का पालन नहीं होने और इस संबंध में शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी तथा शराब ठेका का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। कोटे से अधिक शराब बेचने व स्टाक रखने पर होगी कार्रवाई : एसडीएम

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। जानसठ में पंचायत चुनाव में शराब का प्रलोभन रोकने के लिए एसडीएम ने शराब विक्रेताओं की बैठक कर उन्हें कोटे से अधिक शराब बेचने व अधिक स्टाक रखने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने किसी भी दशा में शराब को चुनाव में इस्तेमाल न होने देने के निर्देश दिए है।

शुक्रवार को एसडीएम जयेंद्र कुमार ने क्षेत्र के शराब विक्रेताओं की बैठक तहसील के सभागार कक्ष में आयोजित की। इसमें उन्होंने पंचायत चुनाव के लिए शराब विक्रेताओं के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि यदि कोई भी शराब विक्रेता तय कोटे से अधिक शराब बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्धारित स्टाक से अधिक शराब रखना भी प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने बताया कि यदि कोई भी शराब विक्रेता सरकार की गाइडलाइन से अलग हटकर बिक्री करता हुआ पाया गया तो उसका लाइसेंस रद किया जाएगा। आबकारी इंस्पेक्टर प्रभात तिवारी ने शराब विक्रेताओं से कहा कि वह निर्धारित मात्रा से अधिक एक व्यक्ति को शराब न बेचें। यदि कोई भी शराब विक्रेता एक व्यक्ति को अधिक शराब बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय मानी जाए। बैठक में क्षेत्र के सभी शराब विक्रेता मौजूद रहे।


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