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दहेज हत्या में दोषी पति को 10 साल की सजा

कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में आरोपित पति को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है। 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 15 Jan 2021 11:07 PM (IST)Updated: Fri, 15 Jan 2021 11:07 PM (IST)
दहेज हत्या में दोषी पति को 10 साल की सजा
दहेज हत्या में दोषी पति को 10 साल की सजा

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में आरोपित पति को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है। 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि शाहपुर थाना क्षेत्र के काटका गांव निवासी मोहित पुत्र सतकुमार का विवाह रूबी पुत्री शिवकुमार निवासी मीरापुर से छह फरवरी, 2017 को हुआ था। आरोप है कि रूबी को पति दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। आरोप है कि 28 जून, 2017 को पति मोहित ने पीटकर रूबी की हत्या कर दी थी। रूबी के पिता शिवकुमार ने थाना शाहपुर में मोहित सहित कई अन्य के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट-एक के जज वीरेंद्र कुमार नागर के समक्ष हुई। रामपुर तिराहा टोल मुक्त कराने की मांग

संवाद सूत्र, छपार : भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा के मैनेजर से रामपुर तिराहा सहित आसपास के आधा दर्जन से अधिक गांवों को टोल-फ्री कराने की मांग की है।

दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग-58 पर स्थित टोल प्लाजा पर शुक्रवार को भाकियू के सदर युवा ब्लॉक अध्यक्ष मोनू ठाकुर के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा के मैनेजर सुमित धनखड ने मुलाकात कर रामपुर तिराहा, सिसोना, बागोवाली, बढेडी, मेदपुर, दत्तियाना व बामनहेड़ी आदि गांवों को टोल मुक्त कराने की मांग की। कहा कि 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांवों के लोगों से टोल वसूली नहीं होने दी जायेगी। मैनैजर ने कहा कि एनएचएआइ के नियमों के अनुसार ही लोगों को छूट दी जायेगी। और इस संबंध में जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे. से वार्ता के बाद निर्णय लिया जायेगा। इस दौरान सतेंद्र दत्तियाना, तारिक प्रधान, गुलशन, पिन्टु शर्मा, प्रवेंद्र चौधरी व अरविद ठाकुर आदि मौजूद रहे।


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