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मुजफ्फरनगर दंगा : कवाल कांड के सात दोषियों को अदालत आज सुनाएगी सजा

मुजफ्फरनगर दंगे की वजह बने कवाल कांड में मलिकपुरा गांव के सचिन और उसके ममेरे भाई गौरव की हत्या में दोषी ठहराए गए सात लोगों को अदालत शुक्रवार (आज) को सजा सुनाएगी।

By Nawal MishraEdited By: Published: Thu, 07 Feb 2019 09:19 PM (IST)Updated: Fri, 08 Feb 2019 07:18 AM (IST)
मुजफ्फरनगर दंगा : कवाल कांड के सात दोषियों को अदालत आज सुनाएगी सजा
मुजफ्फरनगर दंगा : कवाल कांड के सात दोषियों को अदालत आज सुनाएगी सजा

मुजफ्फरनगर, जेएनएन। मुजफ्फरनगर  दंगे की वजह बने कवाल कांड में मलिकपुरा गांव के सचिन और उसके ममेरे भाई गौरव की हत्या में दोषी ठहराए गए सात लोगों को अदालत शुक्रवार (आज) को सजा सुनाएगी। इसे लेकर गुरुवार को कवाल में सन्नाटा पसरा रहा। दोषियों के घरों में चूल्हे तक नहीं जले। सुरक्षा के मद्देनजर गांव में चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जिला जेल में बंद दोषियों की बुधवार रात बेचैनी और करवट बदलते हुए कटी। गुरुवार को इन सभी ने पांचों वक्त की नमाज अदा की। 

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27 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर की जानसठ तहसील के कवाल गांव में शाहनवाज की हत्या के बाद मलिकपुरा गांव निवासी सचिन और गौरव की पीटकर हत्या कर दी गई थी। गौरव के पिता रविन्द्र ने मृतक शाहनवाज सहित सात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के बाद महापंचायतों का दौर चला। सात सितंबर को जिलेभर में सांप्रदायिक दंगा भड़क गया था। इसमें 65 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और 40 हजार से अधिक लोगों को दहशत के चलते पलायन करना पड़ा था। उधर, सचिन व गौरव की हत्या के मामले में मुकदमे की सुनवाई पूरी कर एडीजे-7 हिमांशु भटनागर की अदालत ने बुधवार को इस मामले में आरोपित कवाल निवासी मुजस्सिम, मुजम्मिल, फुरकान, नदीम, जहांगीर, इकबाल व अफजाल को हत्या, बलवा, घातक हथियारों से लैस होकर हमला, बलवा, जान से मारने की धमकी देने और विधि विरुद्ध जमाव के आरोपों में दोषी ठहराया था। सजा पर सुनवाई की तिथि आठ फरवरी निर्धारित की थी। मुजस्सिम व मुजम्मिल के पिता नसीम ने अदालत के फैसले को अल्लाह का फैसला बताया, जबकि सचिन व गौरव के परिजनों ने दोषियों को कड़ी सजा की उम्मीद जताई है। 

हत्याकांड के पीछे थी मामूली कहासुनी

कवाल कांड के बाद ही मुजफ्फरनगर में दंगा भड़क उठा था। घटना वाले दिन कवाल में तीन युवकों की हत्या हुई थी। मारे गए युवकों में एक पक्ष से शाहनवाज था, जबकि दूसरे पक्ष से सचिन व गौरव थे। मलिकपुरा निवासी रविन्द्र ने जानसठ थाने में 27 अगस्त 2013 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उनका पुत्र गौरव कुमार नंगला इंटर कॉलेज में कक्षा-12 का छात्र था, जो प्रतिदिन कवाल से होकर कॉलेज जाता था। उन्होंने बताया था कि 26 अगस्त को जब गौरव कॉलेज जा रहा था तो कवाल में साइकिल टकराने से उसकी कहासुनी मुजस्सिम से हो गई थी। दर्ज कराई एफआइआर में रविन्द्र ने बताया था कि इस बात की जानकारी गौरव ने उसी दिन स्कूल से लौटकर उन्हें दी थी। जबकि शाहनवाज के पिता सलीम ने एफआइआर दर्ज कराते हुए बताया था कि उनके पुत्र शाहनवाज उर्फ कलुआ व गौरव पुत्र रविन्द्र निवासी मलिकपुरा की मोटरसाइकिलों की 27 अगस्त को 12 बजे टक्कर हो गई थी। इसके बाद बाद आरोपितों ने शाहनवाज की हत्या कर दी थी। 


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